इसअध्यापक की तरह और कितने कलंक हैं स्कूलों में ?

रोजाना24,चम्बा :- आजकल सोशल मीडिया में चम्बा जिला के सलूणी शिक्षा खंड के अंतर्गत आने वाले एक प्राथमिक स्कूल की बच्ची के साथ स्कूल के ही अध्यापक द्वारा छेड़छाड़ का संदेश वायरल है.संदेश को पढ़कर अभिभावकों के पैरों से जमीन निकलनी स्वाभाविक ही है.जिन अध्यापकों को भगवान मानकर अभिभावक अपने बच्चों को उनके हवाले कर देते हैं.ऐसे में अध्यापक के नाम पर कलंक लगाने वाला कोई व्यक्ति स्कूली बच्चों के साथ अशलील हरकतें करता है तो यह गम्भीर विषय है जिस पर कड़ी व लम्बी  सजा का प्रवाधान होना चाहिए.सलूणी में घटी इस घटना ने भरमौर के अभिभावकों को भी परेशान कर दिया है.अभिभावकों ने पुलिस व सरकार से मांग की है कि बच्चों के साथ ऐसी हरकत करने वाले जानवर नुमा अध्यापकों को तुरंत बर्खास्त कर उन्हें जेल में बंद करें.व स्कूलों में तैनात ऐसे संदिग्ध अध्यापकों के चरित्र का सोशल ऑडिट किया जाए.क्योंकि पुलिस में दोहरे चरित्र वाले लोगों का रिकॉर्ड नहीं मिल सकता.इस समाजिक अंकेक्षण में पास अध्यापकों को ही नौकरी पर रखा जाए.पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है.

यह है मामला जिसने अभिभावकों की नींद उड़ी रखी है.दिनांक 22/09/2018 को पुलिस थाना किहार में मुकदमा जेर धारा 354 A IPC & धारा 8, 10, 12 of POCSO Act. दर्ज किया गया जिसमे शिकायतकर्ता खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सलूणी ने बताया कि दिनांक 17/09/2018 को सजाद दीन, JBT अध्यापक राजकीय प्राथमिक पाठशाला कस्सर, ने चौथी कक्षा की छात्रा के साथ अश्लील विडियो दिखा कर छेड़छाड़ की है I शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक जांच में लड़की का ब्यान, लड़की के सहपाठी व माता पिता के ब्यान लेने के बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है I पुलिस द्वारा मुकदमा की तफ्तीश में दिनांक 23/09/2018 को आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार करके दिनांक 24/09/2018 को अदालत में पेश किया गया.जहाँ से आरोपी की 03 दिन की पुलिस हिरासत हासिल की गयी I  दिनांक 26/09/2018 को आरोपी को दोबारा अदालत में पेश किया गया जहाँ अदालत ने आरोपी को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा है I पुलिस द्वारा मुकदमा में आगामी तफ्तीश को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करके सम्बंधित मुक़दमा की सुनवाई Fast Track Court में करवाने की माननीय अदालत से गुजारिश की जाएगी I इसके अलावा इस तरह के मामलों में किसी भी नाबालिग बच्चे की पहचान व निजी जानकारी को सार्वजनिक करना व उसे सोशल मीडिया पर सांझा करना कानूनन अपराध है । अतः आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जिन जिन लोगों ने इस मामले को सोशल मीडिया पर सांझा किया है उसे तुरंत वहां से हटा दें । अन्यथा कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी ।