1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 अवधि के लिए ट्रांसपोर्टरों के टैक्स माफ,परमिट नवीनीकरण में देरी से संबंधित जुर्माने भी माफ।

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रोजाना24,चम्बाः प्रदेश सरकार द्वारा चार माह का टैक्स माफ कर दिया गया है। लिहाजा 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक किसी भी ट्रांसपोर्टर को टैक्स जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा ओंकार सिंह ने कहा कि सरकार ने यह निर्णय कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लागू लॉकडाउन व कर्फ्यू के चलते परिवहन सेवाएं ठप्प होने के कारण लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाएं वाहनों, माल वाहक वाहनों, शिक्षण संस्थानों की बसों, निजी सेवा वाहनों के टोकन टैक्स और स्पेशल रोड टैक्स (विशेष पथ कर) में छूट दी गई है। इसके अलावा जिन ट्रांसपोर्टरों ने मार्च माह में टैक्स जमा नहीं करवाया था,वे अगस्त माह में टैक्स जमा करवा सकेंगे। हालांकि 21 मार्च से 31मार्च 2020 की लॉकडाउन अवधि को नॉन-ऑपरेशनल दिनों में गिना जाएगा और छूट अवधि में इसकी क्षतिपूर्ति शामिल की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान परमिट नवीनीकरण में देरी से संबंधित जुमार्ने को भी माफ कर दिया है।ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर  जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण के कागजात जैसे दस्तावेजों को 30 जून तक वैध मानने के आदेश जारी हुए हैं।जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि फरवरी माह में समाप्त हो चुकी है उनके लाइसेंस 30 जून तक वैध माने जाएंगे। ओंकार सिंह ने यह भी बताया कि जिला चम्बा में कर्फ्यू में ढील के दौरान किसी भी वाहन को पास की आवश्यक्ता नहीं है। इसके अलावा मालवाहक वाहनों को अन्य जिलों व राज्यों में जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि चालकों व परिचालकों को विशेष एहतियात बरतना होगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि घर से अनावश्यक बाहर न निकलें और सरकार व  प्रशासन के आदेशों की अनुपालना करें। उन्होंने वाहन स्वामियों से अपने वाहनों को समय- समय पर सैनिटाईज करने का भी आह्वान किया है।