शिमला नगर निगम ने अवैध निर्माण के मामले में सख्ती दिखाते हुए कांग्रेस के बागी नेता श्री इंद्र दत्त लखनपाल को नोटिस भेजा है। नगर निगम की तरफ से जारी किए गए इस नोटिस में, श्री लखनपाल को उनके निर्माण स्थल पर 1994 के हिमाचल प्रदेश नगर योजना अधिनियम के तहत धारा 253 के विरुद्ध जाने के लिए उत्तर देने के लिए कहा गया है।

नोटिस के अनुसार, लखनपाल को निर्धारित समय के भीतर अपने निर्माण कार्य को वैध कराने या फिर उसे ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि निर्धारित समयावधि के भीतर सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाने पर, नगर निगम द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Notice to Inder Dutt Lakhanpal by municipal Corporation

इस नोटिस के प्रकाश में, शहर में अन्य अवैध निर्माण के खिलाफ भी नगर निगम द्वारा सक्रियता दिखाने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्माण संबंधी नियमों के सख्ती से पालन को सुनिश्चित करने के लिए शिमला नगर निगम की यह कदम अन्य बिल्डरों और निवासियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है।

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शहर के निवासियों में इस कार्रवाई से एक जागरूकता का संचार होने की संभावना है, जिससे अवैध निर्माण को रोकने में मदद मिलेगी।

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