रोजाना24, चम्बा 02 जून : 31 मई 2023 को भरमौर उपमंडल के होली बाजार में करीब 43 दुकानों को लोनिवि ने अवैध निर्माण बता कर उसे हटाने की कवायद शुरू कर दी थी। जिससे वहां के दुकानदारों में असंतोष फैलने लगा। लोगों ने लोनिवि व प्रशासन क समक्ष दलीले दीं कि वे वर्षों से यहां दुकाने बनाकर परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी । विभाग के कहने पर राजस्व विभाग बाजार में कब्जे हटाने के लिए भूमि की निशानदेही में जुट गया। इस दौरान प्रभावित दुकानदारों ने अधिवक्ता अभिषेक शर्मा मिंटू के माध्यम से उच्च न्यायालय शिमला में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपील दाखिल कर दी।
अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने कहा कि देशराज व अन्य बनाम हिप्र सरकार व अन्य के इस मामले देशराज व अन्य का पक्ष उच्च न्यायालय में रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक शर्मा ने दलील दी कि हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत लोगों से सुझाव व आपत्तियां ही नहीं ली गई थी। जिस पर उच्च न्यायालय ने दूसरे पक्ष सरकार व अन्य को छः सप्ताह का समय देकर जबाव प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
होली के प्रभावित दुकानदार मनोज कुमार व देश राज ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि न्यायालय से होली बाजार के इन दुकानदारों को पूरा न्याय मिलेगा।