रोजाना24,शिमला,8जून : स्वास्थ्य विभाग केे प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि शिक्षा, रोजगार के उद्ेदश्य से या टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारत के दल के हिस्से के रूप में शामिल होने के कारण से अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले व्यक्तियों को टीकाकरण की दूसरी खुराक प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मानक सचालन प्रक्रिया जारी की गई हैं।
उन्होंने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट आॅफ इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है तथा यह डीसीजीआई द्वारा अनुमोदित है और आपातकालीन उपयोग के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त टीकों में से एक है।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) की सिफारिश के अनुसार, राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति के तहत कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक लगाने के बाद 12 से 16 सप्ताह के अंतराल पर (अर्थात 84 दिन के बाद) दूसरी खुराक लगाई जानी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक लगवा ली है और वैेक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने के लिए निर्धारित 84 दिन के समय से पहले ही जिनका शिक्षा, रोजगार या अन्य कारणों से विदेश यात्रा करना आवश्यक है, की ओर से वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने के लिए मांग पत्र प्राप्त हुए है। जिन छात्रों को शिक्षा के लिए विदेश यात्रा करना आवश्यक है, जो व्यक्ति विदेशों में नौकरी करते है तथा टोक्यो में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के एथलीट, खिलाड़ी और उनके साथ जाने वालेे कर्मचारी आदि को विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में भी संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आवश्यक जांच के बाद कोविशील्ड की दूसरी खुराक दी जाएगी। इसके लिए पहली खुराक लगाने के बाद 28 दिन की अवधि पूरी होना और यात्रा के उद्देश्य के लिए संबंधति प्रामाणिक दस्तावेजों का होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी विदेशी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहा है और उसे अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए उस संस्थान में वापस जाना है, साक्षात्कार के लिए पत्र या रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पत्र और टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए नामांकन आदि से संबंधित दस्तावेज होने आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पासपोर्ट के माध्यम से टीकाकरण किया जाना चाहिए। यह सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जिन्हें 31 अगस्त, 2021 तक की अवधि के दौरान विशेष उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने की आवश्यकता है।