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यह जरूर जान लें…उप-चुनावों/स्थगित मतदान के आयोजन के दौरान इन दिशा-निर्देशों की करनी होगी पालना

रोजाना24,दिल्ली 28 सितम्बर : चुनाव आयोग ने 21 अगस्त, 2020 को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, आयोग ने अपनी वेबसाइट पर 09.10.2020, 09.04.2021, 16.04.2021, 21.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021 और 28.04.2021 को और दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो eci.gov.in अथवा https://eci.gov.in/candidate-political-parties/instructions-on-covid-19/ पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, दिनांक 28 अगस्त 2021 को पत्र संख्या 40-3/2020-डीएम-I(ए) के माध्यम से कोविड प्रबंधन के लिए लक्षित और त्वरित कार्रवाई के कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशों का 30 सितंबर 2021 तक विस्तार किया गया है। राजनीतिक दलों/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त सुझावों और गृह मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्तमान निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने इन दिशा-निर्देशों को और मजबूती से लागू किया है। इसके अलावा, कोविड-19 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में आम चुनाव के संचालन से संबंधित आयोग के सभी निर्देश भी इन उप-चुनावों/स्थगित मतदान के लिए होने वाले परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

सभी हितधारक इन निर्देशों का पालन करेंगे। संबंधित राज्य सरकार इन निर्देशों के अनुपालन में निम्नानुसार सभी उचित कार्रवाई/उपाय करेगी।

1नामांकन नामांकन के पूर्व और बाद में जुलूस के दौरान, सार्वजनिक सभा करना वर्जित है/आरओ कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर केवल तीन वाहनों की अनुमति दी जाएगी। नामांकन के लिए जुलूस की अनुमति नहीं होगी।

2 चुनाव प्रचार अवधि  (ए) बैठक के लिए  (i) इनडोरअनुमति दी गई क्षमता का 30 प्रतिशत या 200 व्यक्ति, जो भी कम हो। बैठक में शामिल होने वाले लोगों की संख्या गिनने के लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा। (ii) आउटडोर50 प्रतिशत क्षमता (कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार) या स्टार प्रचारकों के मामले में 1000 व्यक्ति और 50 प्रतिशत क्षमता या अन्य सभी मामलों में 500 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी जाएगी। किसी भी मामले में, अनुमति दी गई संख्या जो भी कम हो वह मान्य होगी। पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को पुलिस की सख्त निगरानी में सुनिश्चित किया जाएगा। मैदान में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की गिनती पर नजर रखी जाएगी। घेराबंदी/बैरिकेडिंग का खर्च उम्मीदवार/पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा। रैलियों के लिए केवल उन्हीं मैदानों का उपयोग किया जाएगा, जिन्हें पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में/बैरिकेड किया गया है। (बी) स्टार प्रचारककोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय/राज्य मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए इन उप-चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 20 और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों के लिए 10 तक सीमित की गई है। (सी) रोड शोकिसी रोड शो की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी मोटर/बाइक/साइकिल रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। (डी) स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंगअधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी (स्थान की उपलब्धता और कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन।) (ई) डोर टू डोर अभियानउम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों सहित 5 व्यक्तियों के साथ घर-घर जाकर प्रचार करने की अनुमति होगी। (एफ) वीडियो वैन के माध्यम से अभियानस्थान की उपलब्धता और कोविड दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन एक समूह स्थल पर 50 से अधिक दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। (जी) अभियान के लिए वाहनों का उपयोगउम्मीदवार/राजनीतिक दलों के लिए कुल वाहनों की अनुमति (स्टार प्रचारक को छोड़कर):- 20 होगी,वाहनों में अधिकतम लोगों की संख्या सामान्य क्षमता की 50 प्रतिशत रहेगी

3 साइलेंट पीरियड मतदान समाप्त होने से 72 घंटे पहले की अवधि में किसी तरह का चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा।

4 मतदान दिवस के दौरान गतिविधियां1. अधिकतम 2 वाहनों को 3 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी जाएगी। वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा के निर्देशों का पालन किया जाएगा।  2. मतदान केंद्र पर चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही मतदान दिवस गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।

5 मतगणना दिवस भीड़ को रोकने के लिए डीईओ द्वारा उचित कदम उठाएं जाएंगे। मतगणना के दौरान हर समय सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अन्य कोविड संबंधी सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।

6. ऐसी सभी गतिविधियों का सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइज़र, थर्मल स्कैनिंग, फेस शील्ड, दस्तानें आदि के उपयोग का पालन करना होगा। कोविड प्रोटोकॉल और सभी निवारक एवं रोकथाम उपायों का पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व एसडीएमए का होगा। कोविड-19 दिशा-निर्देशों की निगरानी, पर्यवेक्षण और अनुपालन के लिए मुख्य सचिव, डीजी और जिला स्तर के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. यदि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल उपरोक्त किसी भी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करता है, तो संबंधित उम्मीदवार/पार्टी को रैलियों, बैठकों आदि के लिए कोई और अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई स्टार प्रचारक कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, तो उसे उस निर्वाचन क्षेत्र/जिला में आगे प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. चुनाव कार्य में संलग्न निजी व्यक्तियों सहित सभी मतदानकर्मी और चुनाव अधिकारी अपनी सेवा प्रदान करने से पहले टीके की दोनों खुराक लेनी होंगी

9. उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता/चालक आदि जो भी जनता या निर्वाचन अधिकारियों के संपर्क में आएंगे, उनको टीके की दोनों खुराक लगवानी होंगी

10. प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक स्वास्थ्यकर्मी को कोविड नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

11. सीएस/डीजी और संबंधित डीएम/एसपी पर्याप्त निवारक उपाय करेंगे और चुनाव से पहले और बाद में मतदान से संबंधित किसी भी तरह की हिंसा न हो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श के मद्देनजर, भारत निर्वाचन आयोग किसी भी स्थिति पर कड़ी नजर रखेगा और आगामी चुनावों के लिए दिशा-निर्देशों को और भी सख्त कर सकता है।

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