सार्वजनिक स्थानों पर एक मीटर की दूरी नहीं रखी तो होगी एफआईआर- उपायुक्त कांगड़ा.

रोजाना24,कांगड़ाः उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कर्फ्यू में ढील के समय भी सार्वजनिक स्थानों पर सभी नागरिकों को कम से कम एक मीटर की सामाजिक दूरी बनाना जरूरी होगा, इन आदेशों की अनुपालना नहीं करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला प्रशासन कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कारगर कदम उठा रहा है तथा इसमें आम जनमानस की सहभागिता भी जरूरी है तथा सभी नागरिकों को उनकी भलाई के लिए घरों में रहने का आग्रह किया गया है। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि सोमवार को कोरोना के संदिग्धों के दस सेंपल लिए गए थे तथा सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है इसी के साथ रविवार को तब्लीगी जमात से संबंधित व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इस व्यक्ति के संपर्क में आए 21 लोगों की पहचान की गई है तथा चंबा में इस व्यक्ति के संपर्क में दर्जनों लोग आए हैं तथा इसकी सूचना चंबा जिला प्रशासन को दे दी गई है
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि बैंकों के अंदर-बाहर, एटीएम के बाहर एक-एक मीटर की दूरी पर खड़े होने के लिए गोले के आकार के निशान बनाना जरूरी है ऐसा नहीं करने पर जिला स्तर के बैंक अधिकारियों तथा संबंधित शाखा के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सब्जी, दूध, मेडिसिन, डिपुओं तथा कीटनाशक दवाइयों की दुकानों, खाद की दुकानों के बाहर भी उपभोक्ताओं के लिए एक मीटर की दूरी के निशान बनाने के निर्देश दिए गए हैं तथा इन आदेशों की उल्लंघना पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तथा अगर दुकान किराये पर है तो संपत्ति मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी।
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि विदेशों तथा अन्य राज्यों व तब्लीगी जमात से लौटे नागरिकों के बारे में ग्रामीण स्तर पर पंचायत प्रधान, पंचायत सचिवों को टोल फ्री नंबर 1077 पर या संबंधित एसडीएम के पास जानकारी देना अनिवार्य होगा। इस बाबत अगर जानकारी संबंधित पंचायत प्रधान और पंचायत सचिव द्वारा नहीं दी गई और जिला प्रशासन को किसी अन्य स्रोत से विदेश या अन्य राज्यों, तब्लीगी जमात से लौटे व्यक्तियों के बारे में सूचना मिलने पर पंचायत प्रधानों तथा पंचायत सचिवों के खिलाफ सूचना न देने तथा जानकारी छिपाने पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इसी तरह से शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों के प्रशासनिक मुखिया तथा वार्ड मेंबर्स को विदेशों तथा अन्य राज्यों व तब्लीगी जमात से लौटे नागरिकों के बारे जानकारी देनी होगी तथा जानकारी नहीं देने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। उपायुक्त ने कहा कि तब्लीगी जमात से लौटे व्यक्तियों को अपने बारे में सूचना देने की अपील की थी और इसकी समयावधि पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर अब तब्लीगी जमात से लौटे जिस भी नागरिक की पहचान हो जाएगी उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने बताया कि 06 अप्रैल को कांगड़ा जिला में 91 गाड़ियां दूध की, 240 सब्जियों के वाहन, 08 वाहन ब्रेड के, अनाज की 166 गाड़ियों मेडिसन की 46 वाहनों द्वारा आपूर्ति की गई है। खाद्य निगम के गोदामों में दो महीने के राशन के भंडारण किया गया है इसके साथ रसोई गैस 24 वाहन, पेट्रोल डीजल की सात वाहनों के माध्यम से आपूर्ति की गई है।
कर्फ्यू में ढील के दौरान कोई भी व्यक्ति लावारिश पशुओं के लिए चारा या भोजन इत्यादि दे सकता है तथा इस बाबत पशुपालन विभाग के माध्यम से फंडिग भी की जा रही है। इस के लिए जिला प्रशासन की ओर से पूरा प्लान भी तैयार किया गया है तथा इस बाबत उपनिदेशक पशु पालन विभाग डा संजीव धीमान के मोबाइल नंबर 9418052747 से भी संपर्क किया जा सकता है।