ग्राम पंचायतों की अनस्पैंट राशि पर सरकार की सख्ती, ट्रेजरी में जमा करने के निर्देश

ग्राम पंचायतों की अनस्पैंट राशि पर सरकार की सख्ती, ट्रेजरी में जमा करने के निर्देश

शिमला, 12 फरवरीहिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों द्वारा वर्षों से बैंकों में जमा अनस्पैंट राशि (Unspent Funds) का कड़ा संज्ञान लिया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च 2022 से पहले की अनस्पैंट राशि को अगले 7 दिनों के भीतर ट्रेजरी में जमा किया जाए। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला विकास अधिकारी (RDD), बीडीओ और जिला पंचायत अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

ग्राम पंचायतों में अटका पड़ा करोड़ों का बजट

प्रदेश की कई ग्राम पंचायतों ने टोकन मनी जारी कर ट्रेजरी से पैसा निकालकर बैंकों में जमा किया, लेकिन अब तक उन योजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ है, जिनके लिए यह बजट आवंटित किया गया था। हैरानी की बात यह है कि ऐसे लंबित कार्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे सरकारी धन सिर्फ बैंकों में निष्क्रिय पड़ा है और जमीनी स्तर पर विकास कार्य ठप हैं।

सोलन में 500 करोड़ से अधिक की योजनाएं ठप

सोलन जिले के 6 विकास खंडों की 240 ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपये की अनस्पैंट राशि पड़ी हुई है, जिसका उपयोग अब तक नहीं किया गया। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में एक बैठक के दौरान खुलासा हुआ था कि सोलन जिले में करीब 500 करोड़ रुपये की योजनाओं का बजट जारी किया गया था, लेकिन वह खर्च नहीं हो पाया। अब सरकार इस निष्क्रिय धन को ट्रेजरी में जमा करवाकर राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की योजना बना रही है।

ट्रेजरी में जमा होने से सरकार को मिलेगी मजबूती

सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के तहत ट्रेजरी में जमा होने वाली राशि करोड़ों में होने की संभावना है। इसके बाद सरकार इस धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतों में नई योजनाओं के लिए कर सकती है, जिससे ग्रामीण विकास कार्यों को गति मिलेगी।

ब्याज समेत जमा करनी होगी राशि

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनस्पैंट राशि के साथ-साथ इस पर अर्जित ब्याज को भी ट्रेजरी में जमा करना अनिवार्य होगा। इस आदेश के बाद सोलन जिले के 6 विकास खंडों में अधिकारी उन योजनाओं की सूची तैयार कर रहे हैं, जिनका बजट 31 मार्च 2022 से पहले जारी हुआ था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो पाया

प्रशासन की सख्ती, 7 दिन में करनी होगी राशि जमा

जिला पंचायत अधिकारी जोगिंद्रा राणा ने बताया कि 31 मार्च 2022 से पहले की अनस्पैंट राशि को ट्रेजरी में जमा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पंचायतों को जल्द से जल्द अनुपालन करने को कहा गया है, ताकि भविष्य में इस राशि का सही उपयोग हो सके।