रोजाना24,चम्बा, 23 मार्च : ज़िला समाहर्ता एवं उपायुक्त डीसी राणा ने वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही के दौरान सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों के लिए आदेश जारी किए हैं । जारी आदेश के अनुसार 25 मार्च सांय 5 बजे तक निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कोषागार में विभागीय बिल प्रस्तुत करने की तिथि निर्धारित की गई है । इसी तरह जनजातीय क्षेत्रों में 29 मार्च शाम 5 बजे तक कोषागार कार्यालयों में बिल जमा करवाए जा सकेंगे । निर्धारित की गई तिथियों के पश्चात सभी कोष कार्यालय में बिल स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।