जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से लोगों ने जाने निशुल्क कानूनी सहायता पाने के टिप्स

रोजाना24, चम्बा 08 जनवरी : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्बा द्वारा आज विकास खंड भरमौर की ग्राम पंचायत प्रंघाला में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया । बार कौंसिल सदस्य चम्बा के अधिवक्ता कपिल शर्मा ने लोगों को विभिन्न विवादों को सुगमता से सुलझाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी ।

 उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर न्याय तक पहुंच पर एक व्यापक, समग्र, एकीकृत और प्रणालीगत समाधान प्रदान करने के लिए दिशा योजना को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39ए, 14 और 21 के तहत भारत के लोगों के लिए “न्याय” सुरक्षित करना है।

 उन्होंने कहा कि वर्तमान में ‘दिशा’ कार्यक्रम के अंतर्गत तीन घटक हैं, जिसमें पहला, मुकद्दमेबाजी में पूर्व कानूनी सलाह और परामर्श को मजबूत करने के लिए, टेली-लॉ सेवा सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर  वीडियो/टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से नागरिकों को पैनल के वकीलों से जोड़ती है।

 इसका दूसरा घटक न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम है  जिसका उद्देश्य वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करना है। न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन, एंड्रॉइड और आईओएस फोन के लिए पंजीकृत प्रो बोनो अधिवक्ताओं को पंजीकृत आवेदकों से जोड़ने के लिए विकसित किया गया है।

अधिवक्ता कपिल शर्मा ने कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय, राज्य,जिला और तालुका स्तर पर एक अधिक मजबूत कानूनी सेवा संस्थान नेटवर्क प्रदान करने का कार्य किया जा है ।

इस शिविर में तहसील कल्याण अधिकारी भरमौर विकास पखरेटिया ने सरकार की ओर से लोगों उपल्ब्ध करवाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

शिविर में तहसीलदार भरमौर,चिकित्सा अधिकारी, पंचायत प्रधान प्रंघाला बबली देवी सहित दर्जनों लोगों ने भाग लिया ।

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