प्रवासी श्रमिकों का पुलिस थाना मे विवरण उपलब्ध करवाना होगा अनिवार्य,आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत आदेश जारी

रोजाना24, चम्बा, 8 मई : ज़िला दंडाधिकारी डीसी राणा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता  1973 की धारा 144 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आदेश जारी किए हैं । 

ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बाहरी राज्यों से ज़िला चम्बा में आने वाले कामगारों, किरायेदारों ,घरेलू  श्रमिक की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर  पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचित किए जाने पर   एहतियातन ज़िला  में  असामाजिक तत्वों  और  सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों की पहचान करने व कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के  लिए बाहरी राज्यों से चम्बा  आने वाले  कपड़े, शाल इत्यादि बेचने , बर्तनों की साफ सफाई से सम्बधित  कार्यों में लगे लोगों और विद्युत परियोजनाओं के तहत ठेकेदारों या कंपनियों  में लगे प्रवासी  मजदूरों की  पूर्ववृत्त पहचान आवश्यक  है ।

किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आदेश जारी किए हैं । आदेश 5 जुलाई तक जारी रहेंगे ।  जारी आदेश में यह भी  स्पष्ट किया गया है कि  नियोक्ता, ठेकेदार , व्यापारी  को प्रवासी मजदूरों को सेवा में संलग्न करने से पहले संबंधित पुलिस थाना में उनकी  पूर्ववृत्त  की पहचान और सत्यापन के लिए एक पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।इसके अलावा स्वरोजगार की अवस्था में भी प्रवासी व्यक्तियों को संबंधित पुलिस थाना को सूचित करना  होगा ।

सभी एसडीएम को संदिग्ध व्यक्तियों की विशेष निगरानी और नियमित रूप से समीक्षा करने को  कहा गया है ।

आदेश में ये भी स्पष्ट किया  गया है कि सभी धार्मिक संस्थानों, पूजा स्थलों , परिसरों  में   ऐसे  व्यक्तियों को संबंधित थाना में पंजीकरण के बिना ठहरने की अनुमति नहीं होगी । इसके अलावा  उन्हें ठहरने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण भी रखना अनिवार्य होगा । 

 आदेश के उल्लंघन की अवस्था में  भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।