रोजाना24,पठानकोट(समीर गुप्ता) 3 जनवरी : केंद्र सरकार कोरोना काल में व्यापारियों और दूसरे करदाताओं को कहीं न कहीं राहत देने को प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में वित्त मंत्रालय ने साल 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इसके आलावा वित्त वर्ष 2019 -20 की इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को एक बार फिर से आगे बढ़ाया गया है। अब करदाता बिना किसी विलम्भ शुल्क के इसे 10 जनवरी तक भर सकते हैं ।
यह वार्षिक रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों के साथ-साथ 31 मार्च 2020 तक की आडिट रिपोर्ट पर लागू होता है। अब कारोबारी फार्म जीएसटीआर-9 , जीएसटीआर-9 सी का उपयोग करते हुए वित्त वर्ष 2019 के लिए अंतिम तारीख से पहले अपनी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं । वित्त मंत्रालय के अनुसार अंतिम तारीख निकल जाने के बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनल्टी लगाई जाएगी । जानकार मानते हैं कि वित्तीय वर्ष 2020 – 21 की दूसरी तिमाही में जीएसटी की कलेक्शन में पहली तिमाही की तुलना में काफी अधिक बढ़ोतरी होने के चलते और लोगों को कोरोना काल में राहत देने के उद्देश्य से एक बार फिर से रिटर्न दाखिल करने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है।