पंचायती राज चुनाव के लिए नामांकन की अनिवार्यताएं

रोजाना24,ऊना 28 दिसम्बर : पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के दृष्टिगत प्रधान, उप-प्रधान व वार्ड सदस्य सम्बन्धित पंचायत घर में, पंचायत समिति सदस्य सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय तथा जिला परिषद के लिए सम्बन्धित एसडीएम कार्यालय में नामांकन दाखिल करवाएं। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राघव शर्मा ने दी। 

उन्होंने बताया कि चुनाव में भाग लेने के इच्छुक प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के लिए दस्तावेज के रूप में सम्बन्धित पंचायत सचिव द्वारा फार्म 18(क) पर जारी एनओसी खण्ड विकास अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होना जरूरी होगा। इसके अलावा नामांकन स्थल पर नामांकन प्रपत्र 18 व शपथ पत्र 19 फार्म भरना होगा। जबकि आरक्षित पदों के लिए जाति प्रमाण पत्र भी साथ लाना अनिवार्य है। नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र अनुबन्ध -1 जिसमें प्रत्याशी अपने चरित्र बारे घोषणा करेगा, भरना होगा। चुनाव में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने के साथ-साथ प्रत्याशी की आयु 21 वर्ष भी पूरी होनी चाहिए।