जिला के 8 उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

रोजाना24, चम्बा 16 दिसम्बरः जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले चंबा अरविंद शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा है कि जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बैठक में जिला के 8 विभिन्न स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है | जिसमें सार्वजनिक स्थानों निकाय तथा आवेदन कर्ताओं से संचालन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं |

 आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक 14 जनवरी 2021 तक जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले चंबा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं| उन्होंने बताया कि विकास खंड चंबा के ग्राम पंचायत चकलू में डंडुइ स्थान पर, ग्राम पंचायत झुलाडा के रेटा स्थान पर, विकास खंड भटियात के ग्राम पंचायत लनोह के लनोह में, नगर परिषद डलहौजी, और ग्राम पंचायत शेरपुर के टप्पर स्थान पर,  विकासखंड सलूणी के सुरगाणी स्थान में ग्राम पंचायत ठाकर मटटी के छुद्रा  में, तथा विकास खंड तीसा की ग्राम पंचायत गुइला में उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं | आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट http://food.hp.nic.in   से डाउनलोड की जा सकती है |

 उन्होंने बताया कि  उचित मूल्य की दुकानें आवंटित करने हेतु सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन कर्ताओं को निम्नानुसार वरीयता दी जाएगी,

  प्राथमिकता में सार्वजनिक संस्थाएं या सार्वजनिक निकायों जैसे ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, उचित मूल्य की दुकान के प्रबंधन में महिलाएं और उनके समूह रहें गे  | द्वितीय प्राथमिकता में एकल नारी जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्धारित किया गया हो, विधवा जो अपने बच्चों के स्वयं पालन पोषण कर रही हो, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जो कि उचित मूल्य की दुकान का कार्य भलीभांति से करने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में ना हो | तृतीय प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को रहेगी|

 आवेदन की शर्तें, इच्छुक संस्था/ व्यक्ति अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक 14 जनवरी 2021 तक जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले चंबा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं |

 आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक का प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति से संबंधित दस्तावेज, पासबुक की नवीनतम विवरणिका, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में ना होने संबंधी सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता संबंधी दस्तावेज की प्राधिकृत अधिकारी सत्यापित प्रतियां सलंगन की जानी अनिवार्य है | जिनके बिना आवेदन रद्द या अस्वीकृतकर दिया जाएगा |

 इसके अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी परिवार से संबंध रखता है तो इसके संबंध में  प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी वार्ड का है तो जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है तो इस संबंध में  ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा,  एकल नारी से संबंधित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हो,  की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित छाया प्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ सलंगन करना आवश्यक है |

 उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की दुकान संयुक्त परिवार के एक से अधिक सदस्यों को आवंटित नहीं की जाएगी | साथ रह रहे माता,  पिता,  पुत्र,  पुत्री, पत्नी व भाई संयुक्त परिवार की परिभाषा के दायरे में आएंगे | निर्वाचित प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य, सदस्य खंड विकास समिति, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर पार्षद, विधायक सांसद एवं उनके संबंधी उनके कार्यकाल के  दौरान आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे |

 ऐसा आवेदक जिसके पास आटा मिल, चक्की है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दंडित हुआ हो, अव्यसक, पागल व दिवालिया आदि भी आवेदन के पात्र नहीं होंगे |

 यदि किसी आवेदक द्वारा तथ्यों को छुपाकर वह गलत जानकारी देकर उचित मूल्य की दुकान का आवंटन करवा लिया जाता है तो विभाग कभी भी उसे रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा |