आखिर क्या फैसले लिए हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बैठक में,जानें यहां .

रोजाना24 : मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई।बैठक में सभी सरकारी कार्यक्रमों में पुष्पगुच्छ, शाॅल और टोपी भेंट करने की परंपरा को बंद करने और सभी गैर सरकारी संस्थानों को भी इस निर्णय का पालन करने का आग्रह करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा की और कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों के कारण आज देश की स्थिति अन्य विकसित देशों से बहेतर है।

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री द्वारा समय पर उठाए गए कदमों और आम जनता से जहां हैं, वहीं बने रहने के आग्रह के लिए धन्यवाद किया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का भी कोविड-19 महामारी के विरूद्ध लड़ाई में तहेदिल से सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया।

मंत्रिमंडल ने लोगों से पीएम केयर्ज फंड के लिए अंशदान देने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और अपनी सुरक्षा के लिए फेस कवर इस्तेमाल करने का आग्रह किया। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार का प्रदेश को उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी धन्यवाद किया।

उभरती हुई परिस्थितियों के मद्देनजर और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए 50 हजार पीपीई किट्स, 10 हजार एन-95 मास्क, 10 लाख सर्जिकल मास्क आदि सुरक्षा उपकरणों का भंडार बनाए रखने के निर्देश दिए गए। यह जानकारी भी दी गई कि हाॅटस्पाॅट और अंतर्राज्यीय सीमा पर जांच के लिए पर्याप्त संख्या में रैपिड टेस्ट किट खरीदे जाएं। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना और प्रदेश में इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रस्तुति भी दी गई।

मंत्रिमंडल ने राज्य में मत्स्य गतिविधियों कोे सुचारू रूप से चलाने और मछुआरों के लिए विभिन्न विकासात्मक नीतियों व योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश फिशरीज़ रूल्ज, 1979 को निरस्त कर नए हिमाचल प्रदेश फिशरीज रूल्ज, 2020 को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के कसौली विधान सभा क्षेत्र के देवठी में पशु औषधालय को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा इस अस्पताल के लिए आवश्यक पदों को सृजित करने की भी अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने 11 मार्च, 2020 को अधिसूचित तथा उसके बाद 14 मार्च, 2020 को संशोधित हिमाचल प्रदेश ऐपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) रेगुलेशन-2020 को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल को कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उठाए गए विभिन्न नियामक एवं निवारक उपायों के बारे में अवगत करवाया गया।

मंत्रिमंडल ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचैक मंडी के पलमोनरी मेडिसिन विभाग में सीधी भर्ती द्वारा ऐसिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद को भरने की सहमति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने उन अनुबन्ध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की अनुमति प्रदान की, जिन्होंने 31 मार्च, 2020 को तीन वर्ष की नियमित सेवाएं पूर्ण कर ली हैं और जो 30 सितम्बर, 2020 तक तीन वर्ष की नियमित सेवाएं पूर्ण करेंगे।

मंत्रिमंडल ने पात्र दैनिक वेतन भोगी/कंटीजेंट पेड इम्पलाईज को नियमित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च, 2020 पांच वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर ली हैं और जो 30 सितम्बर, 2020 को पांच वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर लेंगे।

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में करूणामूलक आधार पर लिपिकों के 13 पदों को भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने सैनिक कल्याण विभाग में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर निदेशक का एक पद भरने को सहमति प्रदान की।