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सार्वजनिक जगहों पर थूकना भी अब एक दंडनीय अपराध-उपायुक्त चम्बा

रोजाना24ः कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य बनाने के फैसले के अनुरूप जिला प्रशासन ने भी चंबा जिला में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। चंबा शहर में जीरो पॉइंट पर लोगों को वितरण के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए मास्क के स्टॉल का आज उपयुक्त विवेक भाटिया ने स्वयं जायजा भी लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि चंबा जिला में अनेक महिलाओं को अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया है। अब इन महिलाओं के अलावा स्वयं सहायता समूहों को भी मास्क बनाने के इस कार्य में संलग्न किया गया है ताकि समूचे जिले में मास्क की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।  उन्होंने यह भी कहा कि इन मास्क  की कीमत बाजार से कम दाम की रहेगी। एक मास्क की कीमत 10 से 15  रुपए तक रखी जाएगी और यदि कोई अत्यंत निर्धन इस कीमत पर भी मास्क लेने की स्थिति में नहीं  होगा तो ऐसे लोगों को निशुल्क मास्क वितरित किए जाएंगे।  उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि वे कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में मास्क पहनने को अपनी अनिवार्य दिनचर्या का हिस्सा बनाएं ताकि ना केवल हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएं बल्कि दूसरों को भी सुरक्षा का कवच देने में कामयाब हो सकें। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक जगहों पर थूकना भी अब एक दंडनीय अपराध है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका, अतिरिक्त उपायुक्त मुकेश रेपसवाल और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी सौरभ जस्सल भी मौजूद रहे। 

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