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जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए कर्फ्यू के आदेश,कब मिलेगी ढील पढ़ें यहां.

रोजाना24 – कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने को लेकर सामाजिक दूरी जैसी एहतियात और लोगों की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखने को हर हाल में सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चंबा जिला में धारा 144 के तहत पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दिया गया है।  जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा । ये आदेश अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों,  आपात स्थिति में अस्पताल जाने वाले व्यक्तियों,  मजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस,  होमगार्ड्स, मिलिटरी , पैरामिलिट्री, आपदा प्रबंधन व अग्निशमन सहित कोरोना -19 के बचाव और नियंत्रण में जुड़े कर्मचारियों, बिजली ,पानी, सड़क, नगर निकाय और टेलीकॉम जैसी आवश्यक सेवाओं के संचालन से जुड़े कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।  आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अलावा 269 और 270 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी अत्यंत आवश्यक है,  लोग इस संक्रमण की गंभीरता को समझें और जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी आदेशों का पालन करें।जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया द्वारा धारा 144 के तहत कर्फ्यू को लेकर जारी किए आदेश में ये भी कहा है कि जो वाहन आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की ढुलाई करेंगे उन्हें भी इस दौरान छूट रहेगी।  लोगों को आवश्यक खाद्य वस्तुएं खरीदने और आवश्यक सेवाओं जैसे बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप इत्यादि के लिए 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का समय दिया जाएगा। यह छूट एक दिन छोड़कर दी जाएगी। यानी यह छूट 26, 28 और 30 मार्च को मिलेगी।  आदेश में यह भी कहा गया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। वे केवल उसी सूरत में बाहर निकल सकते हैं यदि उन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी। 

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