रोजाना24,चम्बा भरमौर विधानसभा क्षेत्र 2 में सामान्य निर्वाचन लोकसभा की प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता के चलते राजनैतिक पार्टियों को चुनावी जनसभा, लाउडस्पीकर लगाने, अस्थाई पार्टी कार्यालय के लिए व वाहन तथा रैली इत्यादि करने के लिए 48 घंटे पहले सहायक रिटर्निग अधिकारी भरमौर से अनुमति लेनी होगी।
सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर पी पी सिंह ने कहा है सामान्य निर्वाचन लोकसभा में आचार संहिता लागू हो चुकी है लिहाजा तमाम राजनैतिक पार्टियों को सूचित किया जाता है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की चुनावी गतिविधियां यह कार्यक्रम का आयोजन निर्धारित किया जाना है तो इसके लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी से कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से कम से कम 48 घंटे पूर्व अनुमति लेना सुनिश्चित किया जाए ।
पी पी सिंह ने कहा कि अनुमति के लिए आवेदन दो प्रकार से कर सकते हैं प्रथम ऑनलाइन अनुमति के लिए आवेदन http//suvidha.eci.gov.in
पर लॉगइन कर सकते हैं तथा ऑफलाइन आवेदन के लिए सहायक रिटर्निग अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर के कार्यालय में संपर्क करें। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की निर्वाचन संबंधी जानकारी के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।