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चंबा में बाहरी लोगों का पंजीकरण अनिवार्य: बिना रजिस्ट्रेशन घूमने पर होगी सख्त कार्रवाई

चंबा में बाहरी लोगों का पंजीकरण अनिवार्य: बिना रजिस्ट्रेशन घूमने पर होगी सख्त कार्रवाई

चंबा में बाहरी लोगों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और अब जिले के किसी भी क्षेत्र में बाहरी राज्य का कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस सत्यापन के नहीं घूम सकेगा। यह आदेश पुलिस अधीक्षक चंबा विजय सकलानी ने जारी करते हुए जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि चंबा जिले में व्यापार, मजदूरी, फड़ी लगाने या किसी अन्य कामकाज के उद्देश्य से बाहरी राज्य से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का संबंधित थाना या पुलिस चौकी में पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के मूल निवास क्षेत्र के थाना से उसका आपराधिक रिकॉर्ड और पृष्ठभूमि भी सत्यापित की जाएगी।

एसपी विजय सकलानी ने कहा,
“जिले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम जरूरी है। सभी थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि बाहरी राज्यों से आए हर व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध हो।”

आदेशों के अनुसार, एक बार पंजीकरण करवाने के बाद कोई भी बाहरी व्यक्ति अधिकतम छह महीने तक ही जिले में रह सकेगा। छह महीने की अवधि पूरी होने के बाद उसे दोबारा संबंधित थाना या चौकी में जाकर अपना पंजीकरण नवीनीकरण करवाना होगा। यदि कोई व्यक्ति तय समय सीमा के बाद भी बिना दोबारा पंजीकरण के जिले में पाया गया, तो पुलिस उसे जिले से बाहर भी भेज सकती है।

चंबा जिले में वर्तमान समय में जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब सहित कई अन्य राज्यों से आए लोग कारोबार, निर्माण कार्य, होटल उद्योग और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर भी जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रह रहे हैं। पुलिस का मानना है कि पुराने और नए सभी बाहरी लोगों के रिकॉर्ड की जांच से कानून व्यवस्था बेहतर होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने भी लंबे समय से पुलिस प्रशासन से बाहरी लोगों के सत्यापन की मांग की थी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार बिना पहचान के लोग गांवों और कस्बों में घूमते नजर आते हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर आशंका बनी रहती है। अब बाहरी लोगों का पंजीकरण अनिवार्य होने से लोगों ने राहत की सांस ली है।

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़कों के किनारे फड़ी लगाने वाले बाहरी राज्यों के लोग भी इस आदेश के दायरे में आएंगे। चाहे सब्जी, फल, कपड़े या अन्य सामान बेचने वाले हों, सभी को पुलिस सत्यापन और पंजीकरण करवाना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें क्षेत्र से हटाया भी जा सकता है।

पुलिस विभाग ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर बाहरी लोगों का सत्यापन करें। इसके लिए स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और नगर निकायों का भी सहयोग लिया जाएगा, ताकि किसी भी व्यक्ति की जानकारी छूट न जाए।

इस फैसले को चंबा जिले की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और इसका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।

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