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हिमाचल प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया दिशानिर्देश: वर्दी में अनधिकृत पोस्टिंग पर रोक

शिमलाहिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्हें वर्दी में सोशल मीडिया पर अनधिकृत सामग्री पोस्ट करने से सख्ती से मना किया गया है। पुलिस महानिदेशक के कार्यालय से जारी इस सर्कुलर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्दी में पुलिसकर्मियों द्वारा फोटो, वीडियो, रील्स या कहानियाँ पोस्ट करना जो पुलिस कर्तव्यों से संबंधित नहीं हैं, पुलिस विभाग की छवि को धूमिल कर सकता है।

सर्कुलर में उल्लेख किया गया है कि पुलिस वर्दी एक जिम्मेदारी और जनता के प्रति उत्तरदायित्व का प्रतीक है। इसलिए, इसका उपयोग किसी भी सार्वजनिक या डिजिटल मंच पर ऐसा सामग्री साझा करने के लिए नहीं होना चाहिए जो आधिकारिक पुलिस कार्य से संबंधित न हो। यह आचरण पुलिस विभाग के नियमों और मानदंडों के खिलाफ है और इससे विभाग की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सोशल मीडिया के महत्व पर जोर

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया सार्वजनिक धारणा और पुलिस विभाग की छवि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुचित सामग्री जनता के कानून प्रवर्तन एजेंसियों में विश्वास को कमजोर कर सकती है। इसलिए, विभाग की गरिमा और छवि को बनाए रखना आवश्यक है।

सख्त निर्देश जारी

सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, कमांडेंटों, यूनिट इंचार्जों और पर्यवेक्षी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ सभी पुलिसकर्मियों को वर्दी में ऐसी सामग्री पोस्ट करने से सख्ती से रोकें जो पुलिस कर्तव्यों से संबंधित नहीं हैं।

कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता

पुलिसकर्मियों को अपने निजी सोशल मीडिया खातों पर पुलिसिंग और आधिकारिक कार्य पर टिप्पणी करने या जानकारी साझा करने से भी रोका गया है। सर्कुलर में “केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964” का हवाला दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवक या गैर-आधिकारिक व्यक्तियों को किसी भी दस्तावेज या जानकारी को सीधे प्रकट नहीं कर सकता है।

आधिकारिक सोशल मीडिया का उपयोग

केवल आधिकारिक सोशल मीडिया खातों को ही जानकारी साझा करने की अनुमति है, और वह भी उन पुलिसकर्मियों द्वारा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत हैं।

सख्त अनुपालन की आवश्यकता

नियंत्रण अधिकारियों को इस संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस सर्कुलर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिसकर्मियों को अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए।

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