हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से छात्र-छात्राओं को नई वर्दी और पहनावे का आयाम अपनाना होगा, जैसा कि राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार, छात्र-छात्राएं अब जेल, हाथों में नेल पॉलिश, शरीर पर टैटू, और खुली या तंग मोरी की पैंट-सलवार पहनकर स्कूल नहीं आ सकेंगे।
शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशकों को नए सत्र से इस नए पहनावे के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पत्र भेजा है। इससे पहली से बारहवीं कक्षा तक के करीब साढ़े सात लाख विद्यार्थियों को नए सत्र में इस नए आयाम में शिक्षा प्राप्त करना होगा।
नए निर्देशों के अनुसार, छात्राओं को घुटने से नीचे तक की स्कर्ट, कमर से नीचे तक की शर्ट पहनना होगा, और लंबे बालों वाली छात्राओं को दो चोटीयां बनानी होंगी। सलवार की मोरी न तो बहुत अधिक होगी और न अधिक तंग। छात्रों को छोटे बाल रखने होंगे और छात्राओं को दुपट्टा भी पहनना होगा।
शिक्षा सचिव के निर्देशों के अनुसार, छात्रों की वर्दी के रंग-रूप और अन्य पहनावों का चयन स्कूल प्रमुख और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को सौंपा जाएगा। वर्दी के रंगों में सफेद, ग्रे, नेवी ब्लू, लाइट पीच, लाइट खाकी, और पिस्ता ग्रीन शामिल हैं। छात्राओं के लिए शर्ट, पैंट और स्कर्ट के रंग भी विशिष्ट होंगे और इन्हें छात्रों की तरह चुना जाएगा।
इसके अलावा, छात्रों को विद्यालय में जेल, हाथों में नेल पॉलिश, शरीर पर टैटू, मेकअप, ऊंची एड़ी के जूते या बूट, और खुली या तंग मोरी की पैंट-सलवार पहनकर नहीं आ सकेंगे। नए निर्देशों के साथ, शिक्षा में समानता और नई दिशा की दिशा में एक कदम और बढ़ाया जा रहा है।