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निर्वाचक नामावलियां निरीक्षण हेतु उपलब्ध, 18 मार्च तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं दावे या आक्षेप

रोजाना24,ऊना/चम्बा, 14 मार्च : पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार की जा चुकी है जोकि संबंधित ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों तथा जिला परिषद के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवा दी गई है। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राघव शर्मा ने बताया कि यदि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा हो या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने संबंधी कोई आक्षेप हो या किसी प्रविष्टि से संबंधित दावा या आक्षेप हो तो उसे प्रारुप 2, 3 या 4 में से समुचित प्रारुप में भरकर 18 मार्च तक प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ऐसा दावा या आक्षेप पुनरीक्षण प्राधिकारी (संबंधित खंड विकास अधिकारी) को सम्बोधित किया जाना चाहिए और यह या तो व्यक्तिगत रूप में या अभिकत्र्ता के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा पंजीकृत डाक द्वारा भी निर्धारित समय के भीतर दावे या आक्षेप भेजे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति 4 दिन के भीतर तक अपीलीय प्राधिकारी एवं उपायुक्त ऊना के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। 

उधर उपायुक्त चम्बा एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डीसी राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार जिला की पंचायती राज संस्थाओं की रिक्तियों संबंधित 6 विकासखंडों की 25 पंचायतों की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 13 मार्च को कर दिया गया है । मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए 1 जनवरी 2023 को अहर्ता तिथि निर्धारित किया है।
उन्होंने बताया कि 14 से 18 मार्च तक कोई भी पात्र नागरिक संबंधित पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी ( खण्ड विकास अधिकारी) के पास दावे व आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है।
उन्होंने बताया कि 23 मार्च तक पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी ( खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा दावे व आक्षेप का निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि 27 मार्च तक उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी( पंचायत) के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है । उन्होंने यह भी बताया कि प्रस्तुत अपील का 29 मार्च तक निपटारा किया जाएगा।
डीसी राणा ने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 31 मार्च को किया जाएगा।
उन्होंने जिला की उक्त वर्णित पंचायतों के नागरिकों से आह्वान किया है कि किसी भी नागरिक को उसकी पंचायत में मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करना हो या कोई दावा या आक्षेप हो तो वे संबंधित विकासखंड के पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव से संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि दावे या आक्षेप प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र उपरोक्त कार्यालयों में निर्धारित तिथियों को निःशुल्क उपलब्ध होंगे।
उन्होंने बताया कि 25 पंचायतों में विकासखंड पांगी की ग्राम पंचायत लुज व सेचू , विकासखंड चंबा की ग्राम पंचायत चकलू व भडोह, विकासखंड भटियात की ग्राम पंचायत बनेट, चूहन, हटली, जन्द्रोग, जियून्ता, ककरोटी, कुड्डी, मनोला, नैनीखड्ड व साडल , तीसा विकासखंड की ग्राम पंचायत मंगली, नेरा, सतेवा ( चिल्ली), विकासखंड भरमौर की ग्राम पंचायत होली जबकि विकासखंड सलूणी की ग्राम पंचायत हिमगिरी, व्याणा, सनूह, भुनाड, ब्रंगाल, वांगल और हडला शामिल है।

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