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प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की संशोधन अधिसूचना जारी

रोजाना24,चम्बा 8 मार्च : प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत संशोधित  अधिसूचना को जारी कर दिया गया है ।

अधिसूचना के तहत ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है वृद्धावस्था पेंशन प्राप्ति के लिए पात्र होंगे । उन्होंने यह भी बताया कि पेंशन पात्रता के लिए आय की  सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

 60-69 आयु वर्ग के पुरुष और 60-64 आयु वर्ग की महिलाओं को 1 अप्रैल 2022 से एक हजार रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन देय होगी ।

65-69 आयु वर्ग की महिलाओं को स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत 1 अप्रैल 2022 से  1150 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी ।

इसी तरह 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 1700 रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन देय होगी ।

विधवा ,परित्यक्त, एकल नारी पेंशन , दिव्यांग राहत भत्ता( 40से 69 प्रतिशत दिव्यांगता)  को 1150 रुपए प्रतिमाह देय होंगे । 70 प्रतिशत या इससे  अधिक दिव्यांगों को राहत भत्ते के रूप में  प्रतिमाह 1700 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे ।

कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता  और ट्रांसजेंडर  पेंशनरों को 1000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पेंशन प्राप्ति के  इच्छुक लाभार्थी प्रार्थना पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र , वचनबद्धता की प्रति सहित संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं । दिव्यांग राहत भत्ता मामले में  चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य है ।

पेंशन प्राप्ति के लिए लोगों को कागजी खानापूर्ति से छुटकारा दिलाने के लिए अब ग्राम सभा से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी ।

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