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विधिक जागरूकता शिविर में महिलाओं ने जाने अपने अधिकार व कर्तव्य

रोजाना24, चंबा(तीसा),24 मार्च : जिस समाज में नारी का सम्मान होता है, वह समाज निरंतर उन्नति करता है। समाज के चहुंमुखी विकास के लिए प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता आवश्यक है। यह बात सचिव व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल कौंडल ने ग्राम पंचायत गडफरी में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में कहीं।

 उन्होंने कहा कि तीन लाख से कम आय अर्जित करने वाले लोगों को अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है, ताकि किसी अभाव या लाचारी के कारण लोगों को अन्याय का सामना ना करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी आपदा से प्रभावित,अनुसूचित जाति ,जनजाति ,पिछड़ा वर्ग ,महिलाएं व बच्चों के लिए आय सीमा निर्धारित नहीं है। प्राधिकरण को सादे कागज पर एक प्रार्थना पत्र देकर मुफ्त में कानूनी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

 उन्होंने शिविर में  उपस्थित महिलाओं से आग्रह किया कि उनके लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग ना कर कानून का सदुपयोग करे। शिविर में सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने घरेलू हिंसा अधिनियम,सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, उपभोक्ता संरक्षण,सूचना का अधिकार एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम व महिलाओं से जुड़े विभिन्न अधिकारों और कर्तव्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण शर्मा ने भी शिविर में उपस्थित लोगों को विभिन्न अधिनियम तथा अधिकारों के बारे में  अवगत करवाया।इस अवसर पर प्रधान ग्राम पंचायत गडफरी लाल दीन व विभिन्न पंचायतों से आए प्रतिनिधियों सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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