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कहांं,कब,कैसे ?…संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-चुनावों के लिए कार्यक्रम

रोजाना24,दिल्ली 28 सितम्बर : आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में महामारी, बाढ़, त्योहारों, कुछ क्षेत्रों में ठंड की स्थिति, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्‍त प्रतिक्रिया की समीक्षा की है और सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र शासित प्रदेश – दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों में तीस (30) रिक्तियों को भरे जाने के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उप-चुनाव कराने का निर्णय लिया है :-

क्र. सं.राज्‍य/केन्‍द्र शासित प्रदेशसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्‍या और नाम

केन्‍द्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीवदादरा और नगर हवेली

मध्‍य प्रदेश28-खंडवा

हिमाचल प्रदेश2-मंडी

 

क्र. सं.राज्‍यनिर्वाचन क्षेत्र संख्‍या और नाम

आंध्र प्रदेश124-बडवेल (अजा.)

असम28-गोसाईगांव

असम41-भवानीपुर

असम58-तामूलपुर

असम101-मरियानी

असम107-थोवरा

बिहार78-कुशेश्‍वर स्‍थान (अजा.)

बिहार164-तारापुर

हरियाणा46-ऐलनाबाद

हिमाचल प्रदेश08-फतेहपुर

हिमाचल प्रदेश50-अर्की

हिमाचल प्रदेश65-जुब्‍बल-कोटखाई

कर्नाटक33-सिंडगी

कर्नाटक82-हांगल

मध्‍य प्रदेश45-पृथ्‍वीपुर

मध्‍य प्रदेश62-रायगांव (अजा.)

मध्‍य प्रदेश192-जोबट (अजजा)

महाराष्‍ट्र90-देगलुर (अजा.)

मेघालय13- मावरिंगकेंग (अजजा)

मेघालय24-मावफलांग (अजजा)

मेघालय47-राजबाला

मिजोरम4-तुइरियल (अजजा)

नगालैंड58-शमटोर-चेसोर (अजजा)

राजस्‍थान155-वल्‍लभनगर

राजस्‍थान157-धरियावद (अजजा)

तेलंगाना31-हुजूराबाद

पश्चिम बंगाल7-दिनहटा

पश्चिम बंगाल86-शांतिपुर

पश्चिम बंगाल109-खरदाहा

पश्चिम बंगाल127-गोसाबा (अजा)

 

आयोग ने रिक्तियों को भरने के लिए इन उपचुनावों को आयोजित करने का निर्णय लिया है और जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार चुनाव आयोजनों की तारीखें तय की हैं और धारा 30 (सी) के अनुसार उम्‍मीदवारी वापसी की तारीख तय की है। उपचुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार हैं :-

अनुसूची 1: आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, राजस्थान, तेलंगाना के विधानसभा क्षेत्र और दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए।चुनाव कार्यक्रमतारीख और दिनराजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तिथि01 अक्‍टूबर, 2021(शुक्रवार)नामांकन की अंतिम तिथि08 अक्‍टूबर, 2021(शुक्रवार)नामांकन पत्रों की जांच की तिथि11 अक्‍टूबर, 2021(सोमवार)उम्‍मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि13 अक्‍टूबर, 2021 (बुधवार)मतदान की तिथि30 अक्‍टूबर, 2021 (शनिवार)मतगणना की तिथि02 नवम्‍बर, 2021(मंगलवार)जिस तारीख से पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा05 नवम्‍बर, 2021(शुक्रवार)

 

अनुसूची-2 : असमबिहार और पश्चिम बंगाल के विधानसभा क्षेत्र के लिएचुनाव कार्यक्रमतारीख और दिनराजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तिथि01 अक्‍टूबर, 2021(शुक्रवार)नामांकन की अंतिम तिथि08 अक्‍टूबर, 2021(शुक्रवार)नामांकन पत्रों की जांच की तिथि11 अक्‍टूबर, 2021(सोमवार)उम्‍मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि16 अक्‍टूबर, 2021 (शनिवार)मतदान की तिथि30 अक्‍टूबर, 2021 (शनिवार)मतगणना की तिथि02 नवम्‍बर, 2021(मंगलवार)जिस तारीख से पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा05 नवम्‍बर, 2021(शुक्रवार)

 

1. मतदाता सूची

उपर्युक्त विधानसभा क्षेत्रों के चुनावों के लिए दिनांक 01 जनवरी 2021 को प्रकाशित मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा।

2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी

आयोग ने सभी मतदान केंद्रों में उपचुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपीएटी उपलब्ध कराए गए हैं और इन मशीनों की सहायता से मतदान सुचारु रूप से सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।

3. मतदाताओं की पहचान

एक मतदाता की पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) मुख्य पहचान पत्र होगा। हालांकि, नीचे दिए गए पहचान पत्रों में से किसी को भी मतदान केंद्र पर दिखाया जा सकता है:

1.    आधार कार्ड,

2.    मनरेगा जॉब कार्ड,

3.    बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक,

4.    श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,

5.    ड्राइविंग लाइसेंस,

6.    पैन कार्ड,

7.    एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,

8.    भारतीय पासपोर्ट,

9.    फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज,

10.   केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, और

11.   सांसदों/विधानसभा और विधान परिषद के सदस्‍यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र

4. आदर्श आचार संहिता

आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से उस जिले (जिलों) में लागू होगी जिसमें चुनाव होने वाले विधानसभा क्षेत्र का पूरा या कोई हिस्सा शामिल है, यह आयोग की निर्देश संख्या 437/6/1एनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के तहत जारी आंशिक संशोधन के अधीन है।

5. आपराधिक पृष्‍ठभूमि के बारे में सूचना :

आयोग ने उम्‍मीदवारी वापसी की अंतिम तिथि के अगले दिन से शुरू होने वाली और मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में सूचित करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की है।

इस मामले पर समेकित निर्देश आयोग की वेबसाइट पर निम्नलिखित हाइपरलिंक के तहत उपलब्ध है: https://eci.gov.in/files/file/12265-broad-guidelines-of-election-commission-of-india-on-publicity-of-criminal-antecedents-by-political-parties-candidates/:

यह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ब्रजेश सिंह बनाम सुनील अरोड़ा और अन्य अवमानना याचिका (सी) संख्या 2020 की 656 के फैसले के आगे दिनांक 13 फरवरी, 2020 और 10 अगस्‍त, 2021 के अतिरिक्‍त है, जिसे आयोग के पत्र दिनांक 26 अगस्त 2021 के माध्यम से राजनीतिक दलों को परिचालित किया गया है। निर्णय के पैरा 73.वी के तहत दिए गए निर्देश के अनुसरण में, अब, राजनीतिक दलों द्वारा प्रारूप सी-7 को उम्मीदवार के चयन के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित किया जाना चाहिएन कि नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से दो सप्ताह पहले

आयोग ने उम्‍मीदवारी वापसी की अंतिम तिथि के अगले दिन से शुरू होने वाली अवधि के दौरान और मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने से पहले 48 घंटे तक की अवधि के दौरान आपराधिक इतिहास के प्रचार के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की है।

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