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ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

रोजाना24,चम्बा 16 अगस्त : गत दिनों भरमौर में ब्लॉक महिला कांग्रेस कमेटी प्रधान की नियुक्ति के बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा नव नियुक्त पार्टी अध्यक्ष का स्वागत करना गले की फांस बन गया है ।

उपमंडलाधिकारी भरमौर ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 269 व 270 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जबाव दाखिल करने को कहा है ।

प्रशासन ने यह नोटिस एक अखबार में छपी एक खबर पर संज्ञान लेते हुए जारी किया है । अखबार की खबर के मुताबिक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने नव नियुक्त महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के लिए स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया था ।

प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए माना कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भीड़ जुटाकर कोविड वायरस रोकथाम के तहत जारी आपदा प्रबंधन अधिनियम 269,270 व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 की अवमानना की है। उपमंडलाधिकारी भरमौर ने इस पर कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी किया है।

उपमंडलाधिकारी भरमौर मनीष सोनी ने कहा कि कोविड महामारी रोकथाम के लिए जारी अधिनियमों की अवहेलना करने वालों पर निगरानी रखने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला व प्रदेश स्तर पर विशेष निगरानी टीमें तैनात हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया व सोशल मीडिया की खबरों पर नजर रख रही हैं।इन्हीं खवरों के तहत इस मामले में संज्ञान लिया गया है।

उधर इस बारे में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भजन सिंह ने कहा कि वे प्रशासन को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने के लिए तथ्यात्मक जबाव देंगे ।

उन्होंने कहा कि महिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष व कुछ हमारे रिश्तेदार उस दिन हमारे घर आए थे । यह कोई समारोह नहीं बल्कि घरेलु महमानवाजी मात्र था। जिसका सामुहिक फोटो खींचा गया था ।सब मेहमान कोविशील्ड की डोज भी ले चुके हैं। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि इस कोविड महामारी के दौरान मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक भीड़ एकत्रित कर रहे हैं यहां तक कि प्रशासन स्वयं जनसभाओं व जनमंच के लिए लोगों को एकत्रित होने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ता के घर मेहमान तक के आने पर नोटिस भेजना न्यायोचित नहीं है। नोटिस का जबाव देने के अलावा वे इस पर क्या प्रतिक्रिया तो नहीं जाहिर की लेकिन उनकी शारीरिक भाषा व हावभाव से लग रहा था कि वे कोई बड़ी प्रतिक्रिया कर सकते हैं ।

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