कोविड गाइडलाइन बारे मोबाइल वैन से किया जागरुक

रोजाना24, ऊना 31 मई : सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा आज मोबाइल वैन के माध्यम से सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइन बारे लोगों को जागरुक किया गया। मोबाइल वैन ने आज ऊना सदर, चंद्रलोक व शैलजा विहार काॅलोनी, हमीरपुर रोड पर नंदा अस्पताल क्षेत्र तक तथा कुठार, रामपुर इत्यादि पंचायतों में लोगों को कोविड 19 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की जानकारी दी। लोगों को बताया गया कि सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला में आवश्यक वस्तुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सप्ताह में एक निश्चित समय के लिए खोलने की अनुमति दी है। प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को बताया कि 31 मई से 7 जून प्रातः 6 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे खोलने की अनुमति प्रदान की गई है जबकि शनिवार व रविवार को फल, सब्जियों, दूध व डेयरी पदार्थाें के लिए पंजीकृत दुकानों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। दुकानदारों व ग्राहकों को कोविड-19 से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।  सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों को खोलने व बंद करने के लिए मंगलवार से रविवार प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है तथा सोमवार को पीडीएस की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा दवाईयों/कैमिस्ट की दुकानों  व होटलों के लिए समय की किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। ढाबों व रेस्त्रां में ग्राहकों को बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी जबकि टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। जिला लोक सम्पर्क अधिकारी अरूण पटियाल ने बताया कि सरकार द्वारा कोविड 19 के संबन्ध में समय-समय पर जारी होने वाली एडवाइजरी की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया गया है। विभाग द्वारा इलैक्ट्राॅनिक, प्रिंट मीडिया के अलावा सोशल मीडिया व फील्ड पब्लिसिटी के माध्यम से भी प्रचार सुनिश्चित कर जिला के समस्त क्षेत्र को कवर किया जा रहा है।