रोजाना24,चम्बा 28 अप्रैल : उपायुक्त डीसी राणा ने कोविड-19 मामलों में अचानक उछाल को देखते हुए तथा जिला में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत आदेश को जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि सभी मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों, स्थानीय अधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों और शहरी स्थानीय निकायों और अन्य विभागों को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला चंबा में विवाह समारोहों में सामुदायिक धाम और किसी भी तरह के स्वागत समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। विवाह समारोह केवल करीबी परिवार के सदस्यों और कोविड प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालना के साथ संपन्न किए जाएंगे। यदि आयोजकों द्वारा किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैरिज पैलेस जहां इस तरह के उल्लंघन पाए जाते हैं, उन्हें उल्लंघन की तारीख से 10 दिनों की अवधि के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य सभी सामाजिक कार्य जैसे कि ‘मुंडन’ इत्यादि पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस तरह के समारोहों का आयोजन परिवार के करीबी सदस्यों द्वारा ही किया जा सकता है। डीसी राणा ने बताया कि बाजारों के कामकाज के संबंध में भी विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि केवल पेट्रोल पंपों, केमिस्ट / दवा की दुकानों, ढाबों और रेस्तरां के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर मोटर की मरम्मत की दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक प्रात 9:00 से सायं 7:00 बजे तक, बाजार खुले रहने के उपरांत भी खुले रहने की अनुमति होगी। रेस्त्रां और ढाबों को सलाह दी जाती है कि वे टेक- अवे के लिए अपने ग्राहकों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि शनिवार और रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे। आवश्यक दुकानें जैसे कि केमिस्ट / दवा की दुकानें, रेस्तरां और ढाबे, पेट्रोल पंप और राष्ट्रीय राज्य राजमार्गों पर मोटर की मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी। इस दौरान दूध और डेयरी उत्पाद और सब्जी की दुकानें केवल अपराह्न 2.00 बजे तक ही खुली रहेंगी। सड़क पर दुकान लगाने वाले विक्रेता सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक केवल सोमवार से शुक्रवार के बीच काम करेंगे। भीड़ को कम करने के लिए, वे टेक-अवे को प्रोत्साहित करेंगे और अपने आसपास के लोगों को एकजुट होने की अनुमति नहीं देंगे। उपायुक्त ने कहा कि आबकारी और कराधान विभाग के निर्देशों के अनुसार शराब ठेकों को नियंत्रित किया जाएगा। दुकानों के मालिक अपनी दुकानों में कोविड के उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वे दुकान में हैंड वाश / सैनिटाइज़र रखेंगे तथा अपने परिसर के अंदर भीड़ की अनुमति नहीें देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके संस्थान में कोई भी बिना मास्क के न हो। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग द्वारा किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता शिविर आदि के लिए लोगों के स्वंय उपस्थिति होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा जहां तक हो सके बैठकें वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। सभी कार्यालय ई-डिस्ट्रिक्ट और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएंगे तथा नो मास्क नो सर्विस की नीति का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाजार क्षेत्रों में अधिक लोगों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए संबंधित एसडीएम उपयुक्त कदम उठाने के लिए अधिकृत होंगे। उपायुक्त ने कहा कि जिले में प्रवेश करने के इच्छुक सभी बाहरी राज्य के व्यक्ति https://covid19epass.hp.gov.in/applications/epass/apply पर पंजीकरण करेंगे। राज्य से बाहर के जिले मे प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से उपरोक्त लिंक पर अपना पंजीकरण कराएंगे। जिले में प्रवेश करने वाली बसों के सभी यात्रियों को भी उपरोक्त लिंक पर पंजीकरण करना होगा। इसके लिए आरटीओ और आरएम-एचआरटीसी द्वारा बस ऑपरेटरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं ताकि कंडक्टर सीमा चौकियों पर देरी से बचने के लिए पहले से यात्रियों के पंजीकरण करवा सकें। सभी माल वाहनों को पंजीकरण से छूट दी जाएगी। हालांकि, वे केवल माल का परिवहन करेंगे और वाहन में केवल 2 व्यक्तियों की अनुमति होगी अर्थात चालक और परिचारक। इसी प्रकार एम्बुलेंस, फायर टेंडर और अन्य आपातकालीन वाहनों को भी उपरोक्त आवश्यकता से मुक्त किया जाएगा। सीमाओं के पार काम करने वाले व्यक्तियों के लिए, एसडीएम द्वारा सीमा पर आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित मासिक पास जारी किए जा सकते हैं। विभागों के प्रवासी श्रमिकों के लिए, संबंधित ठेकेदार सीमा पर देरी से बचने के लिए सभी श्रम के लिए थोक में पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्ति 14 दिन के लिए खुद को घर पर आईसोलेशन मे रखेंगे। यदि कोई व्यक्ति प्रवेश से पहले 72 घंटे के भीतर आरटीसीपीआर रिपोर्ट लाता है, यदि ऐसा व्यक्ति प्रविष्टि से पहले न्यूनतम 14 दिन पहले की वैक्सीन की दूसरी खुराक टीकाकरण का प्रमाण पत्र लाता है, इन राज्यों की यात्रा करता है और 72 घंटों के भीतर वापस आता है, बशर्ते उसने अपनी यात्रा को पंजीकृत किया हो, यदि कोई भी व्यक्ति उच्च भार वाले राज्यों में 72 घंटे से कम समय के लिए जिले का दौरा करता है और विवाह सहित किसी भी सभा में शामिल नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति जो पिछले 6 महीनों के भीतर कोविड से ठीक हुआ है, लेकिन पिछले 20 दिनों के भीतर पॉजिटिव नहीं है, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी यदि साथ में आने वाले वयस्कों के पास कोविड की नकारात्मक रिपोर्ट हो; ऐसे व्यक्तियों को आईसोलेशन और अन्य परीक्षण से छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक सहायता या जानकारी के लिए कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 1077, व्हाटसऐप नंबर 9816698166, पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर 101 तथा ई-मेल अड्रेस ddmachamba@gmail.com पर भी संपर्क कर सकता है।