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शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अन्य मादक पदार्थ बेचने वालों की एडीसी ने मांगी सूची

रोजाना24,चम्बा 22 अप्रैल : अतिरिक्त उपायुक्त चंबा मुकेश रेप्सवाल ने कहा कि स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट और  तंबाकू उत्पाद अन्य  मादक पदार्थों  को बेचने वालों की सूची संबंधित विभाग जल्द उपलब्ध कराएं ताकि उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सके जिससे नशा मुक्त भारत अभियान के जमीनी स्तर पर भी  प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित बनाया जा सके ।

 उन्होंने यह भी कहा कि इन नियमों के  उल्लंघन करने पर  जुर्माना व  सजा दोनों का प्रावधान है लिहाजा पुलिस विभाग इन लोगों पर नकेल कसने में कोई भी कसर ना छोड़े । और कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाएं ।

 उन्होंने शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थान  के 100 मीटर के दायरे में चेतावनी बोर्ड लगाना भी सुनिश्चित बनाएं ।

 उन्होंने यह सुनिश्चित बनाने के लिए कहा कि केमिस्ट शॉप व अन्य फार्मेसी की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी बनाया जाए ताकि एक प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित बनाई जा सके ।

 सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को इन मादक  पदार्थों के दुष्प्रभाव के बारे में भी जागरूक करने के लिए उन्होंने इस अभियान से जुड़े संबंधित विभागों के अधिकारियों को ग्रामीण व शहरी निकायों में  व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए ।

 बैठक में जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरियाल,  जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस बालकिशन शर्मा, उप  निदेशक उच्च शिक्षा देवेंद्र  पाल, उप जिला शिक्षा अधिकारी  प्रारंभिक शिक्षा हितेंद्र कुमार, पुलिस सब इंस्पेक्टर अखिलेश ,डॉक्टर करण हितेषी  व अन्य संबंधित  विभाग  के अधिकारी भी मौजूद रहे ।

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