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आर्म्स एक्ट के तहत जिला ऊना में एक लाइसेंस रद्द, तीन निलंबितः डीसी

रोजाना24, ऊना 13 अप्रैल : उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आज जानकारी देते हुए बताया कि आर्म्स एक्ट के तहत जारी किए गए बंगाणा उपमंडल के तहत त्यासर निवासी एक व्यक्ति का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति पर अपने पिता को हथियार दिखाकर धमकाने के आरोप लग रहे थे, जिसके बाद जांच में आरोप सही पाए गए तथा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

राघव शर्मा ने कहा कि बताया कि आर्म्स एक्ट के तहत दिए गए जिला ऊना के तहत बनगढ़ निवासी तीन व्यक्तियों को दिए गए लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं तथा उनके हथियार जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस विभाग की जांच में पाया गया है कि उनके हथियार रखने से शांति भंग होने की आशंका है, जिस पर यह कार्रवाई की गई है।

जिलाधीश ऊना ने बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार जिला ऊना में आर्म्स एक्ट के तहत दिए गए सभी लाइसेंसों की समीक्षा की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए उपमंडल स्तर पर एसडीएम, डीएसपी या एसएचओ, तहसीलदार तथा रेंज ऑफिसर की कमेटियां गठित की गई हैं, जो हाईकोर्ट के आदेश के तय मापदंडों के अनुसार लाइसेंसों की समीक्षा करेगी तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह कमेटियां नियमित अंतराल पर लाइसेंसों की समीक्षा भी करेंगी।

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