ऊना, 16 फरवरी: शिक्षा विभाग द्वारा जिला में लगभग 150 प्राईवेट स्कूलों का हर वर्ष नवीनीकरण किया जाता है। शिक्षा अधिनियम 2009 के नियम 18 के तहत प्रत्येक स्कूल को शैक्षणिक सत्र शुरू करने से पूर्व नवीनीकरण का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। यह जानकारी देते हुए उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना, देवेंद्र चंदेल ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा समस्त स्कूल प्रबंधकों को समय रहते पूर्ण दस्तावेजों सहित मान्यता पंजीकरण/नवीनीकरण हेतू आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। नवीनीकरण के लिए आवेदन की तिथि को अब 15 फरवरी से बढ़ा कर 20 फरवरी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 20 फरवरी के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा दस्तावेज़ निश्चित समय अवधि के अुनसार जमा नहीं करवाएं जाने पर स्कूल प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बताया कि मान्यता व मान्यता नवीनीकरण संबंधी समस्त दस्तावेजों की सूची कार्यालय की बेवसाईट पर उपलब्ध है।