रोजाना24,चम्बा 7 जनवरीः उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डीसी राणा ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1994 की धारा 304 (आर) के तहत नगर परिषद चंबा व डलहौजी और नगर पंचायत चुवाड़ी के निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना प्रक्रिया की समाप्ति से पूर्व के 48 घण्टे की अवधि के दौरान किसी होटल, खानपान स्थल, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान में शराब और शराब की तरह ही अन्य किसी स्पिरिटयुक्त पदार्थ को बेचने, देने या वितरित करने को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। यदि कोई व्यक्ति आदेश की उल्लंघना करता है तो उसे 6 माह तक की कैद या 2 हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों की सजा हो सकती है।उन्होंने बताया कि जिला चंबा में शहरी निकायों के चुनाव के लिए मतदान 10 जनवरी, 2021 को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक होना निर्धारित है।
More Stories
चंबा मेडिकल कॉलेज में …
📑 Table of Contents ▾ तीन दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश, एक सप्ताह में हुई तैयार 6…
भराड़ी में घर पर खड़ी …
📑 Table of Contents ▾ घर पर खड़ी थी स्कूटी, फिर कैसे कट गया चालान? कार के नंबर…
प्रियूँगल के अर्नव राणा …
📑 Table of Contents ▾ मेहनत के दम पर हासिल किया मुकाम सीमित संसाधनों के बावजूद खेल प्रतिभा…
टांडा मेडिकल कॉलेज में …
📑 Table of Contents ▾ अब 20 से 27 हजार रुपये में मिलेगा स्टंट मनमानी पर लगेगी रोक…
100 करोड़ की संपत्ति …
📑 Table of Contents ▾ 2021 में बनाई थी वसीयत, अब जीवनकाल में ही कर दी गिफ्ट डीड…
मणिमहेश यात्रा 2026: DC …
मणिमहेश यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए चंबा जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज…
हिमाचल की 3,758 ग्राम …
📑 Table of Contents ▾ ग्रांट जारी करने से पहले पूरी करनी होंगी ये 4 अहम शर्तें समर्थ…
HPRCA Assistant Staff …
📑 Table of Contents ▾ 312 पदों पर होगी भर्ती महत्वपूर्ण तिथियां आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता चयनित उम्मीदवारों…

