पंचायत सचिव-सहायक और रोजगार सेवकों की हाजिरी अनिवार्य, टूर की देनी होगी जानकारी
हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अब पंचायत सचिव, सहायक और रोजगार सेवकों की हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। पंचायत विभाग ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि पंचायत के ये कर्मचारी बिना सूचना दिए अब कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रह सकेंगे। पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और रोजगार सेवकों को अपनी उपस्थिति…