रोजाना24, दिल्ली 13 अपेैल : मंत्रालय ने हाल ही में मीडिया के एक वर्ग में छपे कुछ झूठे/भ्रामक समाचारों पर ध्यान दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा वाहनों की फिटनेस में देरी के लिए जुर्माने में भारी वृद्धि की गई है। इस बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय स्पष्ट करना चाहता है कि इस तरह की खबरें पूरी तरह से झूठी, भ्रामक हैं और इनमें किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के पंजीकरण शुल्क, फिटनेस परीक्षण शुल्क और फिटनेस प्रमाणन शुल्क के संशोधन के लिए जीएसआर 714 (ई) दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की थी। यह उन वाहन मालिकों को निरुत्साहित करने के रूप में जारी किया गया था, जिनके पास बीएस I/II/III उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन हैं, जो बीएस IV/VI उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप वाहनों की…