अवैध खनन में संलिप्त वाहनों, संयंत्रों, जेसीवी, पोक्लेन, एक्सकेवेटर व अन्य मशीनरी को छुड़ाने के लिए जुर्माने की नई दरें निर्धारित
रोजाना24,ऊना,16 अगस्त : हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) एवं खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण) नियम, 2015 के तहत अवैध खनन में संलिप्त पाए जाना एक दंडनीय अपराध है जिसमें कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों के…