1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 अवधि के लिए ट्रांसपोर्टरों के टैक्स माफ,परमिट नवीनीकरण में देरी से संबंधित जुर्माने भी माफ।
रोजाना24,चम्बाः प्रदेश सरकार द्वारा चार माह का टैक्स माफ कर दिया गया है। लिहाजा 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक किसी भी ट्रांसपोर्टर को टैक्स जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा ओंकार सिंह ने कहा कि सरकार ने यह निर्णय कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लागू लॉकडाउन व…