हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा
रोजाना24,ऊना : अतिरिक्त सत्र न्यायधीश जिया लाल आजाद की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आईपीसी धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करना होगा। जबकि आईपीसी की…