रोजाना24,चम्बा : उपायुक्त विवेक भाटिया ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत आदेश जारी करते हुए चम्बा जिला की सीमा में प्रवेश कर चुके उन व्यक्तियों के लिए क्वॉरेंटाइन अवधि को 28 दिन तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 14 दिनों के बाद भी कुछेक मामलों में कोविड- 19 के लक्षण पाए जाने पर और ज्यादा एहतियात व सावधानी बरतने के उद्देश्य से जारी किए गए।
जारी किए गए आदेश में ये भी कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को चंबा जिला में स्थित क्वॉरेंटाइन सुविधा में 14 दिन रखने के पश्चात रिलीज कर दिया था, उन्हें भी अतिरिक्त 14 दिनों के लिए कड़ी होम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। इस क्वॉरेंटाइन की निरंतर निगरानी रहेगी। ऐसे सभी व्यक्तियों की निगरानी के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा निगरानी कर्मियों की नियुक्ति करेंगे।
इसी तरह कोई व्यक्ति जिसने चंबा जिला के बाहर हिमाचल प्रदेश अथवा देश के किसी भी राज्य की
क्वॉरेंटाइन सुविधा में 14 दिन पूरे कर लिए हैं, उन्हें भी चंबा जिला में अतिरिक्त 14 दिनों के लिए कड़े होम क्वॉरेंटाइन में रहना पड़ेगा। इनके लिए
भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी निगरानी कर्मियों की तैनाती करेंगे।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने जिले में 5 अप्रैल या उसके बाद अधिकृत पास के साथ और बिना पास के जिले में प्रवेश किया है, उन्हें बिना इस साक्ष्य के कि वे ऑरेंज क्वॉरेंटाइन सिस्टम के तहत कवर हुए हैं या नहीं उनकी निगरानी संबंधित एसडीएम द्वारा नियुक्त निगरानी कर्मी के माध्यम से उनके होम क्वॉरेंटाइन के लिए की जाएगी। इस कार्य के लिए संबंधित क्षेत्र के पंचायत सचिवों, पटवारियों और पंचायती राज प्रतिनिधियों को भी निगरानी कर्मी के तौर पर अधिकृत करने के आदेश हिमाचल प्रदेश महामारी रोग (कोविड- 19) (संशोधन) रेगुलेशंस- 2020 के तहत किए गए हैं। इसमें भी क्वॉरेंटाइन की अवधि स्वतः ही 28 दिन रहेगी।
ये आदेश आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों और उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की ढुलाई के लिए अधिकृत किया गया है। आदेश की अवहेलना होने की सूरत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51व 60 और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।