सामान घर के उपयोग लिए ले जा रहे हों या दुकान में बेचने के लिए,ई-वे बिल रखें साथ.

रोजाना24,चम्बा : हिमाचल प्रदेश राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से भरमौर क्षेत्र के व्यवसायियों के लिए जीएसटी पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई.कार्यशाला की अध्यक्षता सहायक राज्य आबकारी एवं कराधान आयुक्त चम्बा रवि कुमार ने की.

सहायक आयुक्त ने कार्यशाला में व्यवसायियों द्वारा उठाए गए जीएसटी से जुड़े कई सवालों का समाधान बताया गया.

उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यवसायियों का सारा रिकॉर्ड ऑनलाईन होने के कारण उन्हें अपना स्टॉक, जीएसटी रिटर्न,व आईटीसी रिफंड की पूरी जानकारी आसानी से मिल रही है.इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी दुकानदार का बिल अगर मासिक या त्रैमासिक रिटर्न भरने के दौरान छूट गया है तो वे इसे दस सितम्बर माह तक की रिटर्न में जमा करवा सकते हैं.वार्षिक जीएसटी रिटर्न की प्रति की पड़ताल आवश्य करें.उन्होंने कहा कि दस हजार रुपये तक का लेनदेन ही नगद में हो सकता है  जबकि इससे अधिक राशी का लेनदेन चैक या ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से किया जाए.

इस दौरान उन्होंने ई-वे बिल को आवश्यक बताते हुए कहा कि ई-वे बिल बिना किसी खर्च का तैयार हो जाता है.पचास हजार से अधिक राशी के लिए ई-वे बिल आवश्यक है.

सामान चाहे घर के लिए खरीदा हो या दुकान के लिए ई-वे बिल जरूरी है.

इस दौरान मौजूद सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी मोनीत कुमार ने भरमौर क्षेत्र के व्यापारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जीएसटी से सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वे बेझिझक उनसे सम्पर्क कर सकते हैं.

इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि कुछ होलसेलर द्वारा उन्हें कैश बिल जारी किए गए हैं जिसकी वे रिटर्न भी जमा करवा चुके हैं लेकिन जीएसटी पोर्टल पर उनके अकाउंट पर मेल न होने के कारण होलसेलर की गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है.विपरीत परिस्थितियों के कारण जीएसटी रिटर्न न भर पाने के कारण निर्धारित पैनल्टी भी व्यवसायियों के साथ ज्यादती है.उन्होंने मांग की कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार के पास उनका पक्ष रखा जाए.

कार्यशाला में व्यापार मंडल के दर्जनों सदस्यों ने भाग लिया.