रोजाना24,चम्बा : प्राईमरी स्कूल की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सत्र न्यायधीश चम्बा की अदालत ने दो अध्यापकों को सजा सुनाई है.मामले के मुख्य आरोपी राजकुमार पुत्र धर्म चंंद,गांव चलामा,तहसील भटियात,जिला चम्बा को आईपीसी की धारा 354(ए), 376(2) तथा 506 व पोस्को एक्ट की धारा में दर्ज मामले में उम्रकैद तथा डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई हैं.वहीं आईपीसी धारा 202 और पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में सरदार सिंह पुत्र ज्ञान को एक साल सश्रम कारावास के साथ 15000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
पुलिस ने चम्बा जिला के एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक राजकुमार पर वर्ष 2015 में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ हरकतें करने का मामला दर्ज किया था.स्कूल के केंद्रीय मुख्य शिक्षक सरदार सिंह पुत्र ज्ञान सिंह,गांव मनोला, डाकघर होबार,तहसील भटियात जिला चम्बा,द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार तीसरी,चौथी तथा पांचवी कक्षाओं की छात्राओं के अभिभावकों ने उससे बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की शिकायत की थी.अभिभावकों का आरोप था कि स्कूल में तैनात अध्यापक राजकुमार पुत्र धर्म चंद निवासी चलामा उनकी बेटियों से छेड़छाड़ करता है.घटना की शिकायत के बाद आरोपों की पुष्टि के लिए 8 छात्राओं के ब्यान दर्ज किए.बालयौन उत्पीड़न के इस मामले में पुलिस ने स्कूल के आरोपित अध्यापक व केंद्रीय मुख्य शिक्षक दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.सरदार सिंह को इस उत्पीड़न की जानकारी होने के बावजूद उसने उच्चाधिकारियों को सूचित नहीं किया.
पुलिस थाना चुवाड़ी के सब इन्सपैक्टर व जांच अधिकारी जगरूप सिंह की पड़ताल व 34 गवाहों के ब्यानों ने अपराधियों को यह सजा दिलवाने में अपनी भूमिका निभाई है.
बच्चियों के साथ हुए इस अमानवीय कृत्य के गुनाहगारों को सजा मिलने से अपराधिक मानसिकता वाले अन्य लोगों को भी सबक मिलेगा.
(पुलिस फाईल से)