चिट्टा तस्करी मामले में दोषी महिला को 10 साल की सजा, एक लाख जुर्माना

चिट्टा तस्करी मामले में दोषी महिला को 10 साल की सजा, एक लाख जुर्माना

हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में डमटाल थाना क्षेत्र के गांव छन्नी की रहने वाली महिला गुरमेशी देवी को चिट्टा (हेरोइन) तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 10 वर्ष की कठोर सजा और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस जिला नूरपुर के एसपी अशोक रत्न ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला को 12 अक्टूबर 2019 को पुलिस ने 5.61 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था।

महिला पर पहले से दर्ज हैं कई मामले

गुरमेशी देवी पर पहले से भी कई नशा तस्करी के मामले दर्ज हैं। एसपी अशोक रत्न के अनुसार,

  • डमटाल थाना में 3 मामले,
  • नूरपुर थाना में 1 मामला,
  • धर्मशाला में 1 मामला दर्ज है।

ये सभी मामले एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं और न्यायालय में विचाराधीन हैं।

नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी

हिमाचल प्रदेश पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। राज्य में चिट्टा तस्करी के मामलों में वृद्धि को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू की है। एसपी नूरपुर ने कहा कि हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

हिमाचल में नशे का बढ़ता खतरा

बीते कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में चिट्टे और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के मामले तेजी से बढ़े हैं। पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई के बावजूद नशा माफिया सक्रिय है। सरकार और पुलिस प्रशासन नशे के खिलाफ सख्त अभियान चला रहे हैं, लेकिन नशे के सौदागर नए-नए तरीके अपनाकर युवा पीढ़ी को इसकी चपेट में ला रहे हैं।

जनता से अपील

पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि उन्हें अपने आसपास नशे से जुड़ी कोई भी गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। नशा मुक्त समाज के लिए पुलिस और जनता का सहयोग बेहद जरूरी है।