हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में प्रस्तावित मेडिकल डिवाइसेस पार्क की पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पार्क में जमीन अब मार्केट रेट पर उपलब्ध होगी, लेकिन इसमें 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट उन उद्योगों को दी जाएगी, जो दो साल के भीतर उत्पादन शुरू करेंगे।
उद्योग विभाग के प्रधान सचिव आरडी नज़मी ने इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि पूर्ववर्ती जयराम सरकार द्वारा 2019 में बनाई गई पॉलिसी को बदल दिया गया है। नई पॉलिसी के तहत भूमि अधिग्रहण और प्रीमियम की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ, लीज़ होल्ड राइट्स को भी संशोधित किया गया है। इसके अलावा, जमीन खरीदने से पहले उद्योगों को 25 प्रतिशत भूमि की धनराशि जमा करनी होगी।
पार्क का लगभग आधा हिस्सा ग्रीन इंडस्ट्रीज के लिए आरक्षित रहेगा, जबकि बाकी हिस्सा मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगा। नई नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन उद्योगों को भूमि एलॉट की जाएगी, उन्हें अधिकतम पांच साल की छूट भी दी जा सकती है।
केंद्र को लौटाए जाएंगे 30 करोड़ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार से प्राप्त 30 करोड़ की राशि को वापस लौटाया जाएगा। यह निर्णय पार्क में आई परियोजनाओं को तेजी से शुरू करने के लिए किया गया है। पार्क को विकसित करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने मेडिकल डिवाइसेस पार्क की पॉलिसी में संशोधन करने का फैसला लिया है।