शिमला, 15 जुलाई 2024 – हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक विशेष अदालत ने नशीले पदार्थों के मामले में आरोपी राहुल चौहान को चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा जिला न्यायवादी (वन) श्रीमती कमलेश शर्मा की अदालत ने सुनाई।
घटना का विवरण
मामला 29 नवंबर 2019 का है जब पुलिस पार्टी रात करीब 9:30 बजे टुटू वाइफिकेशन NH-5 के पास गश्त पर थी। उसी समय एक सरकारी बस चण्डीगढ़ की तरफ से शिमला की ओर आई। बस में सीट नंबर 17 पर बैठे एक नवयुवक को संदिग्ध मानकर पुलिस ने रोका। जांच के दौरान पता चला कि युवक का नाम राहुल चौहान, उम्र 23 वर्ष, निवासी गांव व डाकघर हाटकोटी तहसील जुब्बल जिला शिमला है।
बरामदगी और कानूनी कार्यवाही
जांच के दौरान राहुल चौहान के पास से एक प्लास्टिक की थैली मिली, जिसमें सफेद रंग का पाउडर था। पुलिस ने तुरंत थैली की तलाशी ली और उसमें से 10 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की गई। इस पर राहुल चौहान के खिलाफ मामला नंबर 272/19 के तहत ND&PS Act में मुकदमा दर्ज किया गया।
अदालत का फैसला
श्री कपिल मोहन गौतम, जिला न्यायवादी (वन) शिमला, ने विशेष अदालत के न्यायाधीश श्री देवेंद्र कुमार शर्मा की अदालत में मामले की पैरवी की। अदालत ने आज, 15 जुलाई 2024 को, आरोपी राहुल चौहान को 4 साल की कठोर कारावास और 25000/- रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में राहुल चौहान को अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
पुलिस का बयान
पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी और उपयोग पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस मामले में आरोपी को सख्त सजा देने का मकसद यही है कि ऐसे मामलों में संलिप्त लोग कानूनी कार्रवाई से बच न सकें।