विद्युत परियोजनाओं के अधिकारी भी पंचायत समिति की बैठक में उपस्थित रहें – विक्रम कपूर

रोजाना24, चम्बा 21 सितम्बर : विकास खंड भरमौर की पंचायत समिति की सामान्य बैठक आज समिति अध्यक्ष परस राम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर प्रस्ताव पारित करने के अलावा सदन ने बैठक की पिछली कार्यवाही की समीक्षा भी की।

पंचायत समिति सदस्य भरमौर विक्रम कपूर ने कहा कि बैठक में आईटीआई भरमौर में ट्रेड की संख्या बढ़ाने, भरमौर पंचायत पुस्कालय का दायरा बढ़ाकर पब्लिक पुस्तकालय कर इसमें तीन कम्प्यूटर व पुस्तकों की संख्या बढ़ाने,भरमौर मुख्यालय में सार्वजनिक पार्किंग व्यवस्था करने,डिपुओं में राशन प्राप्त करने उपरांत उपभोक्ता को बिल देना आवश्यक बनाने, बागवानों के लिए सेब कोल्ड स्टोर की व्यवस्था करना व ग्राम पंचायत भरमौर से स्थानीय जातर मेलों के खर्च का ब्यौरा पंटायत समिति भरमौर को देने को मुद्दों पर प्रस्ताव पारित कर प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन व सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही के लिए भेजे गए हैं।

विक्रम कपूर ने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारी पंचायत समिति कार्यवाही को गम्भीरता से नहीं ले रहे जिस कारण विभागीय अधिकारी बैठक में भाग लेने के लिए किसी कर्मचारी को हाजिरी लगाने जैसी औपचारिकता पूरी करने के लिए भेज देते हैं जो किसी मुद्दे पर विभागीय पक्ष नहीं रख पाते । सदन ने इस पर रोष जताते हुए विभागों के अधिकारियों को स्वयं बैठक में उपस्थित रहने को कहा है।

गौरतलब है कि अधिकारियों में वन मंडल अधिकारी भरमौर,नरेंदर सिंह,तहसील कल्याण अधिकारी विकास पखरेटिया, बाल विकास परियोजना अधिकारी सुभाष दियोलिया, कृषि विकास अधिकारी चंद्रशेखर, उद्यान विकास अधिकारी आशीष शर्मा, सहायक अभियंता जल शक्ति विभाग दिनेश सिंह इस बैठक में पहुंचे थे। जबकि अन्य विभागों से कुछ कर्मचारी इस बैठक में उपस्थित हुए। विक्रम कपूर ने कहा कि भरमौर विकास खंड में कई जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिनसे क्षेत्र को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लेकिन पर्योजना प्रबंधक भी पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेना आवश्यक नहीं समझते जिससे क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की विकास में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही । परियोजना प्रबंधन केवल लाडा में हिस्सेदारी देकर अपने कर्तव्यों को पूरा हुआ मान रहे हैं । उन्होंने कहा कि आगामी बैठक में विद्युत परियोजना प्रबंधकों को भी बैठक में भाग लेना होगा अन्यथा उनके खिलाफ पंचायतीराज अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।