क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोले गए खाते भी मान्य होंगे- जिला रोजगार अधिकारी

रोजाना24, चम्बा, 31 मार्च : जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा वर्ष 2019 में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार रोजगार विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी का खाता राष्ट्रीय कृत बैंक में होना अनिवार्य था। इसके चलते कुछ अभ्यर्थियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था।
लेकिन अब नए निर्देशों के बाद भत्ता लेने के लिए अभ्यर्थी राष्ट्रीय कृत बैंक के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसे हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में भी खाता खोल सकते हैं। ये बैंक खाते भी भत्ते के लिए मान्य होंगे।