रोजाना24 , 23 मार्च : देश में बढ़ते कोविड 19 संक्रमण मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने भी भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए कुछ फैसले फिर से लागू करने का फैसला लिया है । जिनमें से विवाह ,धार्मिक, सांस्कृतिक , राजनीतिक आदि कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व सरकार से अनुमति ली जानी आवश्यक है । जिसके लिए एक वैबसाईट बनाई गई है जिसके माध्यम से आयजकों को समारोह आयोजन के लिए अनुमति मांगी जाएगी । उपमंडल प्रशासन द्वारा वैबसाईट में कोविड के तहत निर्धारित सभी नियमों को मानने की शर्त पर आयोजन की अनुमति प्रदान की जाएगी । जिसकी नियम व शर्ते निमन प्रकार से हैं। 1. इनडोर या आउटडोर सभाओं में अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। फेस मास्क को ठीक से पहनना, शारीरिक दूरी को बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था और हैंड वाश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल ऐसे सभी स्थानों पर अनिवार्य होगा।
सभाओं में जहाँ सामुदायिक रसोई या धामया पेशेवर खानपान की व्यवस्था की जानी है, यह सुनिश्चित किया जानाअनिवार्य है कि केवल बायो-डिग्रेडेबल, डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास और कटलरी का उपयोग किया जाए। प्रबंधकों और खानपान कर्मचारियों का जहां तक संभव हो, स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद से रैपिड एंटीजेन टेस्ट किट द्वारा COVID- 19 टेस्ट करवाना होगा, जो कि समारोह के 96 घंटे के भीतर होना चाहिए। वे हर समय विशेष रूप से भोजन तैयार करने, परोसने/ खाने और कचरे के निपटान आदि के समयउच्चतम स्तर की व्यक्तिगत और आसपासकी स्वच्छता का पालन सुनिश्चित करेंगे।
इस तरह की सभा की पूर्व सूचना जिला प्रशासन – क्षेत्र के उपायुक्त/ एसडीएम/ तहसीलदार को देना अनिवार्यहैऔर जरूरत पड़ने पर कार्यक्रम के आयोजक को वीडियो ग्राफी करने का आदेश दिया जा सकता है।
इन शर्तों और अन्य SOPs के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे, उल्लंघन होने पर, उनके खिलाफ मुकदमा होने पर वो स्वयं उत्तरदायी होंगे, या समय-समय पर जारी किए गए GoHP अधिसूचना/ निर्देशों के अनुसार उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधीक्षक सभी PRIs और ULBs के समर्थन से इन आदेशों को लागू करने के लिए पर्याप्त उपाय करेंगे। आयोजकों को अनुमति प्रदान करते समय, स्थानीय प्रशासन COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त शर्तों को लागू कर सकता है, जैसा वे उचित समझते हैं।