रोजाना24,ऊना 21 जनवरी : पंचायत समितियों व जिला परिषद सदस्यों की मतगणना 22 जनवरी को होगी। मतगणना वाले दिन स्पिरिटयुक्त या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ की बिकी पर प्रतिबंध रहेगा। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि किसी होटल, खान-पान घर, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान में इन पदार्थों को बेचा या वितरित नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (संशोधित) की धारा 158-द(R) में अंकित प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।