जिला के 15 क्षेत्र हुए कंटेनमेंट जोन में शामिल, 4 वार्ड हुए हॉटस्पॉट सूची से बाहर

रोजाना24,ऊना: जिला की विभिन्न पंचायतों में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त, ऊना राघव शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में अब तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कफ्र्यू में ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे विद्यार्थियों, जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हों, उन्हें परीक्षा देने के लिए जाने की अनुमति रहेगी। डीसी राघव शर्मा ने बताया कि चरतगढ़ के वार्ड नं० 3 में सुदेश कुमारी के घर, लोहारा के वार्ड नं० 5 में विकी भारद्वाज के घर, रायपुर सहोड़ा के वार्ड नं० 3 में योगेशवर के घर, कलरूही के वार्ड नं० 4 में मनमोहन जसल के घर, ओईल के वार्ड नं० 1 में सतीश कुमार के घर, अंदौरा लोअर के वार्ड नं० 1 में ओंकार सिंह के घर, पृथीपुर के वार्ड नं० 2 में सुषमा के घर, ओईल के वार्ड नं० 2 में सुमित कुमार के घर, एनएसी गगरेट के वार्ड नं० 4 में अंजना कुमारी के घर, गोंदपुर बनेहड़ा के वार्ड नं० 3 में कोमल के घर, चंदपुर के वार्ड नं० 1 में माया देवी के घर, घालूवाल के वार्ड नं० 5 में सुदेश रानी के घर, भदिरां के वार्ड नं०2 में गौरव कुमार के घर, पूवोबाल के वार्ड नं० 1 में नीरू शर्मा के घर, कुठार बीत के वार्ड नं० 2 में सुनील कुमार के घर से केवल के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है जबकि  लोहारा के वार्ड नं० 5, कलरूही के वार्ड नं० 4, ओईल के वार्ड नं० 1, अंदौरा लोअर के वार्ड नं० 1, पृथीपुर के वार्ड नं० 2, ओईल के वार्ड नं० 2, एनएसी गगरेट के वार्ड नं० 4, गोंदपुर बनेहड़ा के वार्ड नं० 3 शेष हिस्सों को बफर जोन बनाया गया है।हॉटस्पॉट सूची से 4 क्षेत्र बाहरडीसी राघव शर्मा ने आदेश जारी कर जिला के 4 हॉटस्पॉट क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया है। उन्होंने बताया कि कुंगड़त के वार्ड नं० 5 में अश्वनी कुमार के घर से लीला देवी के घर, कुठार बीत के वार्ड नं० 6 में कश्मीरी लाल के घर से मोहन लाल के घर, हरोली के वार्ड नं० 4 में सुरजीत सिंह के घर से कश्मीरी लाल  के घर, भद्रकाली के वार्ड नं० 8 में रजत कुमार के घर को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में 26 नवंबर से कफर्यू में ढील दी जाएगी जबकि एक्टिव केस फाइंडिंग की प्रक्रिया 28 दिनों की अवधि तक जारी रहेगी और सभी को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशानिर्देशों जैसे निर्धारित सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग, नियमित अंतराल पर हाथों को धोना, सेनिटाइजर का प्रयोग करना इत्यादि की अनुपालना पूर्व की भांति सुनिश्चित करते रहना होगा।