ऊना जिला के दस क्षेत्र हुए कंटेनमेंट जोन में शामिल जबकि पांच क्षेत्र हुए कंटेनमेंट जोन से बाहर

रोजाना24,ऊना : जिला की विभिन्न पंचायतों में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त, ऊना राघव शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में अब तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कफ्र्यू में ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे विद्यार्थियों, जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हों, उन्हें परीक्षा देने के लिए जाने की अनुमति रहेगी। डीसी राघव शर्मा ने बताया कि बसेदहड़ा के वार्ड नंबर 3 में नरिन्द्र पाल समनोल के घर, अंब के वार्ड नंबर 12 स्थित प्रताप नगर में ओंकार सिंह के घर, मोहाल चक्क खड्ड के वार्ड नंबर 5 में मदन लाल के घर, धुसाड़ा के वार्ड नंबर 6 में राजिन्द्र कुमार लठ्ठ के घर, लोहारा के वार्ड नंबर 4 में संतोष कुमारी के घर, झलेड़ा के वार्ड नंबर 4 में मुख्तियार सिंह के घर, समूर कलां के वार्ड नंबर 3 में रंजीत सिंह के घर, मदनपुर बसोली के वार्ड नंबर 2 में आशा रानी के घर, कोटला कलां के वार्ड नंबर 5 बख्शी राम के घर तथा टक्का के वार्ड नंबर 4 में अश्वनी कुमार के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है जबकि अंब के वार्ड नंबर 12, धुसाड़ा के वार्ड नंबर 6, लोहारा के वार्ड नंबर 4 तथा समूर कलां के वार्ड नंबर 3 के शेष हिस्सों को बफर जोन बनाया गया है।हॉटस्पॉट सूची से पांच क्षेत्र बाहरडीसी राघव शर्मा ने आदेश जारी कर जिला के पांच हॉटस्पॉट क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया है। उन्होंने बताया कि सलोह के वार्ड नंबर 1 में सत्या देवी के घर से गुरमेल सिंह के घर व किरपाल सिंह के घर से प्रीतम सिंह के घर, धुसाड़ा के वार्ड नंबर 6 में हरदीप संधु के घर, दियाड़ा के वार्ड नंबर 7 में चेतन मंडेला के घर, कलरूही के वार्ड नंबर 6 में आशा देवी के घर, नंदपुर के वार्ड नंबर 5 में रेखा देवी के घर को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में 22 नवंबर से कफर्यू में ढील दी जाएगी जबकि एक्टिव केस फाइंडिंग की प्रक्रिया 28 दिनों की अवधि तक जारी रहेगी और सभी को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशानिर्देशों जैसे निर्धारित सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग, नियमित अंतराल पर हाथों को धोना, सेनिटाइजर का प्रयोग करना इत्यादि की अनुपालना पूर्व की भांति सुनिश्चित करते रहना होगा।