ऊना जिला में 3 वार्ड हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर,नंगल जरियाला का वार्ड नंबर 9 बना कंटेनमैंट जोन

रोजाना24,ऊना : ग्राम पंचायत गोंदपुर बनेहड़ा निचला के वार्ड नंबर 5 को कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि ग्राम पंचायत गोंदपुर बनेहड़ा निचला के वार्ड नंबर 5 के तहत राधा स्वामी सतसंग घर संपर्क मार्ग पर राधा रानी के घर के पास स्थित टी प्वाईंट से मुलतान सिंह के घर के पास के टी प्वाईंट तक के क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद 3 जुलाई को कंटेनमैंट जोन घोषित किया गया था, लेकिन अब इसे हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर कर दिया गया है।ग्राम पंचायत कोटला कलां (अप्पर) के वार्ड नंबर 2 में राजीव कुमार सुपुत्र राम जी के घर को 6 जुलाई को कंटेनमैंट जोन घोषित किया गया था और अब इसे भी हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर कर दिया गया है।डीसी ने बताया कि नैहरियां के वार्ड नंबर 3 (करार बेहर) में अंब-हमीरपुर सड़क के दाईं ओर अशोक कुमार वर्मा की दुकान से शुरू होने वाली गली से लेकर मैड़ी रोड स्थित सोनी हार्डवेयर दुकान को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। अब इसे भी कोरोना हॉटस्पॉट की सूची से बाहर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद ऊना, मोहल्ला शिव नगर के वार्ड नंबर 7 में राजेन्द्र वोहरा के घर में कोरोना संक्रमण का मामला पाए जाने के बाद 4 जुलाई को कंटेनमैंट जोन घोषित किया गया था। अब इस क्षेत्र को भी कोरोना हॉटस्पॉट की सूची से बाहर कर दिया गया है।जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों जैसे सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथों को बार-बार धोना, मास्क लगाना इत्यादि की अनुपालना पूर्व की भांति सुनिश्चित करनी होगी।

एक ओर जिला के 3 वार्ड हाॅटस्पाॅॅट सूचि से बाहर हो गए हैं तो उधर दूसरी ओर उपमंडल गगरेट की ग्राम पंचायत नंगल जरियाला के वार्ड नंबर 9 में पूर्व में जारी आदेशों में कुछ संशोधन किया गया है। इस बारे जानकारी देते हुए संदीप कुमार ने बताया कि नंगल जरियाला के वार्ड नंबर 9 में भूमि चंद के घर से वाईन शॉप तक के क्षेत्र को कंटेनमैंट जोन घोषित किया गया है।इसके अतिरिक्त आज जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत बाथू के वार्ड नंबर 10 में पंचायत घर बाथू से राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाथू तक के क्षेत्र को कंटेनमैंट जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा वार्ड नंबर 10 के शेष मोहल्लों को बफर जोन घोषित किया गया है।उन्होंने कहा कि यह आदेश 20 जुलाई से तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। इन कंटेनमैंट जोन में अब कर्फ्यू में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी।